advertisement
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (competition Commission of India) ने टेक जायंट गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगा दी है, जबकि ऑनलाइन होटल बुकिंग साइट MakeMyTrip, Goibibo, और OYO पर 392 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगी है. आइए जानते हैं कि CCI ने इन कंपनियों पर यह जुर्माना क्यों थोपा है और आगे इनके पास क्या विकल्प मौजूद हैं. साथ ही में हम आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है?
कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर जुर्माना क्यों लगाया?
CCI ने देश में Android मोबाइल डिवाइस के क्षेत्र में अपनी पकड़/दबदबे का दुरुपयोग करने के आरोप में गूगल पर 1300 करोड़ रुपये से अधिक का प्रोविजनल जुर्माना लगाया है.
एंटी-ट्रस्ट वॉचडॉग कहे जाने वाले CCI के अनुसार गूगल ने स्मार्ट मोबाइल डिवाइस के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड स्मार्ट मोबाइल के लिए ऐप स्टोर मार्केट, वेब सर्च सर्विस और ऑनलाइन वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए लाइसेंस देने में अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग किया है.
CCI ने गूगल को जरूरी फाइनेंसियल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया है और कंपनी पर लगने वाला अंतिम जुर्माना बढ़ सकता है.
मालूम हो कि गूगल भारत में कई तरह के एंटी-ट्रस्ट मामलों का सामना कर रहा है. कॉम्पिटिशन वॉचडॉग- CCI स्मार्ट टीवी मार्केट में भी गूगल के बिजनेस कंडक्ट और इन-ऐप पेमेंट सिस्टम पर नजर रख रहा है. इससे पहले 2019 में CCI ने एंड्रॉइड-आधारित स्मार्टफोन के यूजर्स की शिकायतों के बाद इस संबंध में विस्तृत जांच के आदेश दिए थे.
यह दूसरी बार है जब CCI ने गूगल पर जुर्माना लगाया है. 2018 में CCI ने ऑनलाइन सर्च के लिए भारतीय बाजार में अनुचित बिजनेस प्रैक्टिस के लिए Google पर 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने MakeMyTrip और Goibibo, और OYO पर जुर्माना क्यों लगाया?
CCI ने बुधवार, 19 अक्टूबर को तीन ऑनलाइन होटल बुकिंग साइट- MakeMyTrip, Goibibo, औ OYO पर होटल रूम लिस्टिंग में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रैक्टिस (anti-competitive conduct) के लिए 392 करोड़ का जुर्माना लगाया.
फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRA) MakeMyTrip पर अपने प्लेटफार्म के ऊपर OYO को तरजीह देने का आरोप लगाया था. शिकायत दर्ज होने के बाद CCI 2019 से कंपनियों की जांच कर रही थी. FHRA ने यह भी शिकायत की थी कि कंपनियों के बीच हुए लिस्टिंग समझौते से ऑनलाइन होटल बुकिंग के बाजार में इनका पकड़ मजबूत हो रही है और MakeMyTrip ने ग्राहकों को बड़े-बड़े ऑफर्स देने जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया है.
बुधवार को सार्वजनिक किए गए एक आदेश में, CCI ने कहा कि MakeMyTrip और Goibibo को अपनी मार्केट प्रैक्टिस को ठीक करना होगा. साथ ही CCI ने आदेश दिया है कि MakeMyTrip ने जिन होटलों के साथ एग्रीमेंट किया है, वो उन्हें इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता है कि वे अन्य प्लेटफार्मों पर होटल रूम की कीमत समान या ऊंची रखें.
कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है?
भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग/ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिये उत्तरदायी है. इसे मार्च 2009 में विधिवत रूप से गठित किया गया था.
CCI का यह कार्य है कि वह प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले बिजनेस प्रैक्टिस को खत्म करवाए, प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दे और उसे जारी रखने के लिए माहौल तैयार करे. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी इसी का काम है. प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के मुताबिक आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)