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सोशल मीडिया पर उठी मांग,कठुआ मामले के दोषियों को मिले फांसी की सजा

कठुआ गैंगरेप के दोषियों में 3 को उम्रकैद और 3 को 5-5 साल की सजा मिली है

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कठुआ गैंगरेप के दोषियों में 3 को उम्रकैद और 3 को 5-5 साल की सजा मिली है
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कठुआ गैंगरेप के दोषियों में 3 को उम्रकैद और 3 को 5-5 साल की सजा मिली है
(फोटो: द क्विंट)

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जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के गैंगरेप और हत्या मामले में पठानकोट कोर्ट ने सोमवार को सात में से छह आरोपियों को दोषी पाया. इन 6 दोषियों में 3 को उम्रकैद और 3 को 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. इतने बड़े अपराध में दोषियों को इतनी कम सजा मिलने से सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा समेत कई लोगों ने कहा है कि इस मामले में दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी.

पठानकोर्ट फैसले के बाद रेखा शर्मा ने अपने ट्वीट में कहा,

‘कठुआ रेप और मर्डर में दोषियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलने की उम्मीद कर रही थी. सरकार को ऊंची अदालत में जरूर अपील करनी चाहिए.’

सिंगर मालिनी अवस्थी ने लिखा कि कठुआ गैंगरेप के आरोपियों को मिली सजा का स्वागत है. साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जल्द मुकदमा चलना चाहिए और दोषियों को उम्रकैद नहीं, बल्कि सार्वजनिक फांसी होनी चाहिए.

सोशल मीडिया पर उठा सवाल, दोषियों को फांसी की सजा क्यों नहीं?

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दोषियों को मिली सजा पर निराशा जताते हुए लिखा कि अगर बच्चियों के साथ इस जघन्य अपराध में भी दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिल सकती, तो देश से फांसी की सजा को ही खत्म कर देना चाहिए.

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कठुआ गैंगरेप मामले में सिंह ने 3 आरोपियों को आपराधिक साजिश और हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा उन्होंने सबूत मिटाने के जुर्म में 3 अन्य आरोपियों को 5-5 साल जेल की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है. देश को चौंका देने वाले इस मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई 3 जून को पूरी हो गई थी.

इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट के मुताबिक, पिछले साल 10 जनवरी को नाबालिग आरोपी ने 8 साल की बच्ची का अपहरण किया और उसे बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया.

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