advertisement
गर्मी के इस मौसम में नैनीताल जाना आपके लिए मजे के साथ-साथ सजा का कारण भी बन सकता है. अगर आप अपनी गाड़ी से इस टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे हैं, तो पार्किंग की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि अपनी गाड़ियों से आने वाले पर्यटकों को पार्किंग की पहले से ही व्यवस्था करके आने के बारे में सूचित कर दिया जाये.
हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला प्रशासन को इस संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर यह बताने को कहा है कि वे आने से पहले तैयारी कर लें.
नैनीताल में होनेवाले कंस्ट्रक्शन और उससे पड़ने वाले इको सेंसिटिव असर के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये आदेश दिया. जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस लोकपाल सिंह की बेंच ने ये आदेश सुनाया.
ये भी पढे़ं- चुनाव से पहले दंगे कैसे फैलाए जाते हैं,बिहार-बंगाल के केस से समझिए
इसके अलावा, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आप्टिक फाइबर केबल बिछाने का काम 17 अप्रैल से पहले कर लिया जाये. शहर के विभिन्न जगहों से हटाए गये वेंडरों के लिए 18 अप्रैल तक नया एरिया आवंटित करने का भी आदेश दिया गया है.
हाईकोर्ट ने जिला खेल संघ के क्रिकेट मैदान को पार्किंग की तरह इस्तेमाल करने पर भी सख्त रूख अपनाया और कहा कि पार्किंग के लिए निर्धारित जगहों तक ही पार्किंग सीमित रहनी चाहिए.
ये भी पढ़ें-नए साल के लिए ये रहे नए टूरिस्ट स्पॉट
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)