advertisement
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह अडानी- हिंडनबर्ग रिसर्च विवाद (Adani-Hindenburg Row) की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश पारित करेगा. कोर्ट ने इस समिति के पैनल के लिए केंद्र सरकार के सीलबंद सुझावों को खारिज कर दिया.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट खुद एक समिति गठित करेगा. पीठ ने कहा कि अगर सरकार के सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकार लिया जाता तो लगता कि जो सीमित गठित की गई है वह सरकार द्वारा नियुक्त समिति है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)