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अगस्ता वेस्टलैंड केस में सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को सशर्त जमानत दे दी है. सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान त्यागी को दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई.
कोर्ट ने कहा है कि त्यागी बिना कोर्ट की इजाजत के दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं जा सकेंगे. साथ ही कोर्ट ने उन्हें सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास न करें.
अगस्ता मामले में दूसरे आरोपी संजीव त्यागी और गौतम खेतान की जमानत याचिका पर कोर्ट 4 जनवरी को सुनवाई करेगी. तबतक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रखा जाएगा.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा,
यूपीए शासन के दौरान वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टर खरीदने की डील की गई. जिसके तहत, अगस्ता वेस्टलैंड से 3600 करोड़ की डील फिक्स हुई. इस डील में कुल रकम का 10 फीसदी रिश्वत में देने की बात सामने आई. इसके बाद यूपीए सरकार ने साल 2013 में यह डील रद्द कर दी.
इस हाईप्रोफाइल मामले में पूर्व एयर चीफ एसपी त्यागी समेत 18 लोगों पर केस दर्ज किया गया है. जिस वक्त ये डील फाइनल हुई थी, उस वक्त केंद्र में यूपीए की मनमोहन सरकार थी और त्यागी एयरचीफ के पद पर थे. इस मामले में इटली के मिलान कोर्ट ने करप्शन की बात कही, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा. इटली के ही कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड के चीफ जी ओरसी को दोषी ठहराया है. मिलान कोर्ट ने ओरसी को 4 साल की सजा सुनाई है.
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