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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में यूटर्न लेता नजर आ रहा है. बोर्ड ने अदालत में कहा कि वो काजियों को परामर्श जारी कर कहेगा कि निकाह के वक्त दूल्हों को तीन तलाक का रास्ता नहीं अपनाने की सलाह दें.
बोर्ड ने कहा कि तीन तलाक शरियत के तहत एक गैरजरूरी परंपरा है और निकाहनामे में इसकी इजाजत देने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए.
सोमवार को बोर्ड ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट जमा कराया और कहा कि वह कोर्ट के फैसले को मानेगा. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि फैसला उनके हक में आएगा.
कोर्ट ने सुनवाई में तीन तलाक मामले में दलीलें सुन ली हैं और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. कोर्ट गर्मियों की छुट्टी के बाद फैसला सुनाएगा.
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