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सीबीआई ने बुधवार को साल 1984 में हुए सिख दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है. इससे पहले जांच एजेंसी ने इस मामले में जगदीश टाइटलर को क्लीनचिट दे दी थी.
एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शिवाली शर्मा बुधवार को छुट्टी पर थीं, लिहाजा सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह को सौंप दी. इस मामले में सुनवाई 28 सितंबर को होगी.
4 दिसंबर, 2015 को कोर्ट ने सीबीआई को सिख दंगा मामले में टाइटलर के खिलाफ जांच के आदेश उस वक्त दिए थे, जब आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा ने अपने बयान में कहा था कि टाइटलर ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की थी.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अभिषेक वर्मा के बयान की सच्चाई की जांच की जानी चाहिए. वर्मा ने सीबीआई को दिए गए अपने बयान में कहा था कि टाइटलर ने एक गवाह को पैसे देकर और गवाह के बेटे को विदेश भेजने का वादा कर उसे प्रभावित करने की कोशिश की थी.
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