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आसाराम को रेप केस में मिली उम्रकैद की सजा, गांधीनगर की अदालत ने फैसला सुनाया

Asaram sentenced Life Imprisonment: कोर्ट ने आसाराम बापू को 2013 के रेप के मामले में दोषी करार दिया था.

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<div class="paragraphs"><p>आसाराम को एक दशक पुराने यौन उत्पीड़न मामले में ठहराया गया दोषी</p></div>
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आसाराम को एक दशक पुराने यौन उत्पीड़न मामले में ठहराया गया दोषी

(फोटोः IANS)

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आसाराम बापू को गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने उम्रकैद (Asaram sentenced Life Imprisonment) की सजा सुनाई है. बता दें कि सोमवार को कोर्ट ने आसाराम बापू को 2013 के रेप के मामले में दोषी कर दिया था. हालांकि, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने बलात्कार के मामले में छह आरोपियों- आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, बेटी भारती, निर्मला लालवानी, मीरा कलवानी, ध्रुवबेन लालवानी और जावंतीबेन चौधरी को बरी कर दिया था.

क्या है मामला?

पीड़िता ने सूरत पुलिस में मामला दर्ज कराया था, जिसे 2013 में अहमदाबाद पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया था. चांदखेड़ा थाना पुलिस ने आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं सहित 8 लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें एक या एक से अधिक समूह में रेप, सामान्य इरादे, अप्राकृतिक अपराध, महिलाओं पर आपराधिक बल, गलत तरीके से बंधक बनाना और आपराधिक धमकी देना शामिल है.

आसाराम एक अन्य रेप के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्तमान में जोधपुर जेल में है, सूरत की अदालत में नारायण साईं के खिलाफ एक अलग मुकदमा चल रहा है. दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1997 से 2006 के बीच आसाराम और उनके बेटे द्वारा संचालित मोटेरा आश्रम में उनके साथ रेप किया गया था. छोटी बहन ने नारायण साईं और बड़ी ने आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

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