Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Bhima Koregaon: 5 साल से जेल में बंद वर्नोन गोंसाल्वेस-अरुण फरेरा को SC से जमानत

Bhima Koregaon: 5 साल से जेल में बंद वर्नोन गोंसाल्वेस-अरुण फरेरा को SC से जमानत

सुप्रीम कोर्ट कहा कि आरोपी 5 साल की जेल काट चुके हैं. जेल में काटी गई इस अवधि के चलते वो जमानत के हकदार हैं.

क्विंट हिंदी
न्यूज
Published:
<div class="paragraphs"><p>Bhima Koregaon: 5 साल से जेल में बंद वर्नोन गोंसाल्वेस-अरुण फरेरा को SC से जमानत</p></div>
i

Bhima Koregaon: 5 साल से जेल में बंद वर्नोन गोंसाल्वेस-अरुण फरेरा को SC से जमानत

(फोटोः क्विंट हिंदी)

advertisement

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार, 28 जुलाई को भीमा कोरेगांव (Bhima Koregaon Case) मामले के दो आरोपियों वर्नोन गोंसाल्वेस (Vernon Gonsalves) और अरुण फरेरा (Arun Ferreira) को जमानत दे दी है. गोंसाल्वेस और फेरेरा दोनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत अपराधों में शामिल होने के लिए अगस्त 2018 से हिरासत में रखा गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि आरोपी 5 साल की जेल काट चुके हैं. भले ही उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं, लेकिन जेल में काटी गई इस अवधि के चलते वो जमानत के हकदार हैं.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

किन शर्तों पर दी गई जमानत?

जमानत विशेष NIA कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन है:

  • प्राथमिक शर्तों में से एक यह है कि मुकदमा चलने तक वे महाराष्ट्र नहीं छोड़ सकते

  • दोनों को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और NIA को अपना पता और मोबाइल फोन नंबर देना होगा

  • इस अवधि के दौरान उन्हें केवल एक मोबाइल कनेक्शन की अनुमति होगी

  • उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके मोबाइल फोन हमेशा चार्ज रहेंगे, और वे लोकेशन चालू रखेंगे ताकी उनकी लाइव-ट्रैकिंग NIA अधिकारी के साथ साझा हो सके

  • उन्हें हफ्ते में एक दिन जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT