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थाना प्रभारी (एसएचओ) रेहड़ सुदेशपाल सिंह ने कहा कि एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के संबंध में पीड़िता के पिता से शिकायत मिली थी।
शुरूआती पूछताछ में पुलिस को पता चला कि घटना 6 जुलाई को उस वक्त हुई जब लड़की अपने गांव के पास दूसरे गांव के बाजार से सामान लेकर लौट रही थी। चार व्यक्ति उसके पास आए, उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया।
एसएचओ ने कहा, शिकायत के आधार पर आरोपी संजीव, अतुल, लवकुश और भोलू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की एससी/एसटी एक्ट और पॉक्सो अधिनियम की उचित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
एसएचओ ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
--आईएएनएस
विमल/एसकेपी
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