Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Crime Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Bengaluru: महिलाओं की 13,000 अश्लील तस्वीरें रखने का आरोप, BPO कर्मचारी गिरफ्तार

Bengaluru: महिलाओं की 13,000 अश्लील तस्वीरें रखने का आरोप, BPO कर्मचारी गिरफ्तार

Bengaluru Crime: पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की है और क्या आरोपी ब्लैकमेलिंग का भी काम करता था.

क्विंट हिंदी
क्राइम
Published:
<div class="paragraphs"><p>बेंगलुरु  से महिलाओं की 13,000 अश्लील तस्वीरें रखने के मामले में गिरफतार किया गया.</p></div>
i

बेंगलुरु से महिलाओं की 13,000 अश्लील तस्वीरें रखने के मामले में गिरफतार किया गया.

ians

advertisement

बेंगलुरु (Bengaluru) से महिलाओं की 13,000 अश्लील तस्वीरें रखने और उन्हें अपनी महिला सहकर्मियों के चेहरे के साथ फोटोशॉप करने के आरोप में 25 साल के बीपीओ कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का दावा है कि आरोप ने कबूल किया कि उसे ऐसा करने में मजा आता था.

आरोपी बीपीओ कर्मचारी की पहचान आदित्य संतोष के रूप में हुई है. उसे बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वह वर्तमान कंपनी में पिछले पांच महीने से ग्राहक सेवा एजेंट के रूप में काम कर रहा था.

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की है और क्या आरोपी ब्लैकमेलिंग का भी काम करता था?

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

पुलिस के अनुसार, घटना का खुलासा तब हुआ, जब उसके साथ 22 वर्षीय प्रेमिका ने उसका फोन चेक किया.

महिला मोबइल से क्या डिलीट कर रही थी?

महिला आरोपी द्वारा अपने मोबाइल में कैद किए गए निजी पलों को डिलीट कर रही थी. डिलीट करते समय उसे महिलाओं की हजारों तस्वीरें मिलीं. आरोपी ने अपनी महिला सहकर्मियों की कई तस्वीरों से भी छेड़छाड़ की थी.

महिला ने इस मामले को उस कंपनी के संज्ञान में लाया, जहां आरोपी काम करता था और साइबर पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई.

कंपनी ने क्या दावा किया?

कंपनी ने दावा किया था कि उन्हें नहीं पता कि उसने तस्वीरें क्यों संग्रहित की थीं और इस घटना से महिला कर्मचारी सदमे में थीं. कंपनी ने इस संबंध में 23 नवंबर को शिकायत भी दर्ज कराई थी.

पुलिस ने आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67 (ए) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी.

कंपनी ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने कृत्य के लिए कंपनी के उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया था. आरोपी को बेंगलुरु स्थित कार्यालय परिसर से गिरफ्तार किया गया.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: undefined

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT