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बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ महिला से कथित रेप के मामले में दिल्ली पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने 2018 के इस मामले में शाहनवाज हुसैन की याचिका को भी खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच 3 महीने में पूरी करने के लिए कहा है.
मालूम हो कि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली की एक महिला ने 12 अप्रैल, 2018 को छतरपुर के एक फार्म हाउस में नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. महिला ने इस बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत की, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने के बाद उसने अदालत में अर्जी दाखिल कर बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अपील की.
पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता. वहीं निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था अदालत ने कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है.
इस फैसले को बीजेपी नेता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, अब हाईकोर्ट से भी शाहनवाज को झटका लगा है.
शाहनवाज हुसैन बिहार से MLC हैं. वे बिहार में NDA सरकार में उद्योग मंत्री भी थे. शाहनवाज हुसैन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं.
सैयद शाहनवाज हुसैन वर्ष 2014 में भागलपुर लोकसभा में चुनाव हार गए थे. 2019 में उन्हें बीजेपी ने कहीं से भी टिकट नहीं दिया. लेकिन लगातार वे पार्टी के लिए कार्य करते रहे. उनकी प्रारंभिक शिक्षा विलियम्स हाईस्कूल सुपौल में हुई है.
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