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विकास दुबे के घर को तहस नहस करना पुलिस की बड़ी गलती साबित हो सकती है. हो सकता है कि विकास के बाकी गुर्गों को सजा दिलाने में पुलिस को इसी वजह से दिक्कत आए. गैंगस्टर विकास दुबे तो ढेर किया जा चुका है. लेकिन कानपुर एनकाउंटर केस में कानून तो अपना काम करेगा ही, कोर्ट में केस तो चलेगा ही. कानपुर कांड में 8 पुलिसवालों की हत्या कर मौका-ए-वारदात से विकास दुबे और उसके सहयोगी फरार हो गए थे.
'पुलिसबल', शासन-प्रशासन में इस कांड के बाद काफी गुस्सा था, ऐसे में वारदात के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने विकास दुबे के किलेनुमा घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसी जेसीबी से विकास का घर गिराया गया, जिससे उसने पुलिस बल रास्ता रोका था. इस गैंगस्टर के घर में खड़ी गाडि़यों को भी तोड़ दिया गया. अब ऐसे में कानून के एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने जल्दीबाजी में कदम तो उठा लिया, लेकिन इस कांड के लिए सबूत और चार्जशीट कैसे पेश किए जाएंगे? नक्शा नजरी कैसे बनेगी?
क्विंट से बातचीत में कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट विनय मिश्रा इसके पीछे के कानूनी पहलुओं को समझाते हैं. मिश्रा का कहना है कि बिना किसी नियम-कानून के मकान को गिरा देना पुलिस की बड़ी तकनीकी भूल है. क्योंकि कोर्ट में चार्जशीट पेश करते हुए और केस डायरी में पुलिस नक्शा नजरी लगाती है, इसमें इस बात का ब्योरा होता कि मौका-ए-वारदात पर किस तरफ से पुलिस पार्टी आई, किस तरफ से अपराधी आए. किस प्वाइंट से पुलिस दल पर फायरिंग हुई, पुलिसवालों का शव कहां-कहां मिला. लेकिन पुलिस बल ने जल्दीबाजी में जो किया, मकान ध्वस्त कर दिया अब वो नक्शा नजरी कैसे पेश कर पाएगी.
एडवोकेट विनय कहते हैं कि जाने-अनजाने में पुलिसवालों से ये जो गलती हुई है, वो केस की सुनवाई के दौरान कमजोर कड़ी साबित हो सकती है.
वहीं कानपुर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और क्रिमिनल लॉयर उपेंद्र पाल कहते हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे ही नहीं पाता, अगर साल 2003 में सही गवाही दी गई होती. पाल कहते हैं,
उपेंद्र पाल का कहना है कि कोर्ट में इस केस को रखने में दिक्कत तो आएगी ही, क्योंकि जब नक्शा नजरी ही नहीं बन सकेगी, तो कहां से कुछ साबित होगा.
कुल मिलाकर दोनों ही वकीलों का कहना है कि विकास दुबे के मकान को ध्वस्त करना जल्दीबाजी और गुस्से में लिया गया फैसला था. इसका नुकसान खुद पुलिस को कोर्ट में उठाना पड़ सकता है.
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