advertisement
कोर्ट ने शुक्रवार को कालीचरण महाराज (Kalicharan Maharaj) की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कालीचरण महाराज को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
कालीचरण महाराज ने छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) पर अभद्र टिप्पणी की थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. सेशन कोर्ट ने रायपुर में 3 जनवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई करने का फैसला लिया है.
कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्हें रायपुर लाया गया और थाने और कोर्ट में पेश किया गया.
दरअसल कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे की सराहना की थी और कहा कि लोगों को धर्म की रक्षा के लिए सरकार के प्रमुख के रूप में एक कट्टर हिंदू नेता को चुनना चाहिए.
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित बीजेपी नेताओं ने गिरफ्तारी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना की है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)