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Qक्राइम: सुहैब इलियासी को उम्रकैद, पूर्व जस्टिस कर्णन जेल से रिहा

अपराध जगत की बड़ी खबरें...

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प्रद्युम्न मर्डर के आरोपी छात्र पर चलेगा बालिग जैसा केस

7 साल के प्रद्युम्न का रेयान स्कूल, गुरुग्राम में मर्डर हो गया था (फोटो: ट्विटर)

प्रद्युम्न मर्डर केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 11वीं के आरोपी छात्र पर बालिग की तरह केस चलाने का फैसला किया है. अब अगर आरोपी छात्र पर आरोप सही साबित होता है, तो उसे उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है. गुरुग्राम के रेयान स्कूल में 8 सितंबर की सुबह 7 साल के प्रद्युम्न की गला रेतकर हत्या की गई थी. उसका शव स्कूल के बाथरूम में मिला था.

पीड़ित पक्ष के वकील सुशील टेकरीवाल बताया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 11वीं क्लास के आरोपी छात्र पर बालिग की तरह केस चलाने का फैसला किया है. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 8 दिसंबर को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई ने इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में याचिका दाखिल करके नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने की मांग की थी.

सुहैब इलियासी को उम्रकैद

पत्नी की हत्या के मामले में सुहैब इलियासी को सजा(फोटो: Twitter)

मशहूर क्राइम शो ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड शो’ के होस्ट रहे सुहैब इलियासी को दिल्ली की एक कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा के पहले ही सुहैब ने एक बार फिर खुद को निर्दोष बताया है. सुहैब अपनी पत्नी अंजू की हत्या के मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं. इससे पहले 16 दिसंबर को कोर्ट ने इलियासी को 17 साल पहले चाकू घोंपकर पत्नी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था.

बता दें कि 10 जनवरी साल 2000 को अंजू इलियासी का उनके पूर्वी दिल्ली के घर में खून से सना शव मिला था. उनके शरीर पर चाकू घोंपे जाने के निशान पाए गए थे. सुहैब ने उस वक्त मर्डर की जो कहानी पुलिस को सुनाई, वो बेहद चौंकाने वाली थी. सुहैब ने पुलिस को बताया था कि जब वो घर लौटे तो उनकी अंजू से किसी बात पर कहासुनी हो गई. इस दौरान पहले अंजू ने रिवॉल्वर से खुद को गोली मारने की कोशिश की और बाद में किचन में जाकर खुद पर चाकू से कई वार किए.

MP: 60 लाख रुपये के साथ 2 हिरासत में

मध्यप्रदेश के धार जिले की पुलिस ने बुधवार को एक स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाशी के दौरान उसमें से 60 लाख 90 हजार रुपये की नकदी बरामद किए है. वाहन में सवार दोनों आरोपी महाराष्ट्र के निवासी हैं. मनावर थाने के प्रभारी संजय रावत ने बताया कि उन्हें अलीराजपुर से इंदौर जा रही एक स्कॉर्पियो में कुछ सामान होने की जानकारी मिली थी. सूचना के आधार पर महाराष्ट्र के नबंर वाली स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाशी ली गई, तो उसमें 2000, 500 और 100 रुपये के नए नोटों के बंडल मिले. इनकी गिनती की गई तो कुल रकम 60 लाख 90 हजार रुपये निकली.

रावत के मुताबिक, वाहन में सवार दोनों आरोपी तारा चंद और अर्जुन महाराष्ट्र के निवासी हैं. वो ये नहीं बता पाए हैं कि ये पैसा कहां से कहां और किस काम के लिए ले जा रहे थे. पैसा बरामदगी की खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी गई है.

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पूर्व जस्टिस कर्णन जेल से रिहा

पूर्व जस्टिस कर्णन जेल से रिहा(फोटो: द क्विंट)

कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सी.एस.कर्णन बुधवार को जेल से रिहा हो गए. कर्णन (62) सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए छह महीने कारावास की सजा काटने के बाद रिहा हुए हैं. जेल के बाहर कर्णन के स्वागत में उनकी पत्नी सरस्वती कर्णन और उनके बड़े बेटे खड़े थे.

कर्णन के वकील मैथ्यू जे. नेदुम्पारा ने कहा कि कर्णन कुछ दिन कोलकाता में रुकेंगे. नेदुम्पारा ने आईएएनएस से कहा, "कर्णन अपने प्राइवेट काम की वजह से कुछ दिनों तक कोलकाता में रुकेंगे. इसके बाद वह चेन्नई जाएंगे."

नेदुम्पारा ने कहा, "जस्टिस कर्णन प्रेसीडेंसी जेल से रिहा हो गए. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नौ मई को सजा सुनाई थी." पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें तमिलनाडु के कोयंबटूर से 20 जून को गिरफ्तार किया था. वो तभी से प्रेसीडेंसी जेल में थे.

रेल डिब्बे में आग लगाने वाले 4 डेरा समर्थक गिरफ्तार

25 अगस्त को दो रेल कोच में आग लगाई थी(फोटो: IANS)

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी ठहराए जाने के बाद भड़के विरोध प्रदर्शन के दौरान रेल कोच में आग लगाने के लिए चार डेरा समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा, "उन लोगों ने डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद बदला लेने के उद्देश्य से आनंद विहार स्टेशन यार्ड में खाली दो रेल कोचों में आग लगाई थी."

अधिकारी ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर, विजय मलिक, बीर सिंह, कन्हैया लाल और हरजीत सिंह को पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर और लक्ष्मी नगर स्थित उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने बताया कि वो डेरा समर्थक हैं और कबूल किया कि उन्होंने 25 अगस्त को दो रेल कोच में आग लगाई थी.

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