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'SRK के साथ चैट लीक न करें',कोर्ट से समीर वानखेड़े को फटकार, अरेस्ट से राहत बढ़ी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने Sameer Wankhede को आर्यन खान ड्रग्स मामले पर कोई प्रेस बयान नहीं देने का भी आदेश दिया

क्विंट हिंदी
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<div class="paragraphs"><p>'शाहरुख के साथ चैट का नहीं करें खुलासा', अदालत ने समीर वानखेड़े को लगाई फटकार</p></div>
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'शाहरुख के साथ चैट का नहीं करें खुलासा', अदालत ने समीर वानखेड़े को लगाई फटकार

(फोटो- द क्विंट)

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार, 22 मई को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से सुरक्षा बढ़ा दी है. 2021 के ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ-साथ गिरफ्तार अन्य लोगों के परिवारों से कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की उगाही का प्रयास करने के मामले में उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मामला दर्ज किया गया था.

हाई कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर सुरक्षा प्रदान की कि वह शाहरुख खान के साथ चैट का खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि मामले के अन्य अभियुक्तों से संबंधित मामला विचाराधीन है.

आर्यन खान को ड्रग्स मामले में एनसीबी ने पिछले साल मई में क्लीन चिट दे दी थी.

अदालत ने अपने 19 मई के आदेश को आगे बढ़ाया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को वानखेड़े के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा और उसे कोई भी प्रेस बयान नहीं देने का आदेश दिया.

हाई कोर्ट क्यों पहुंचे समीर वानखेड़े: वानखेड़े ने सीबीआई द्वारा एक प्राथमिकी को चुनौती देने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन पर और पांच अन्य पर शाहरुख खान और उन सभी आरोपियों के परिवार के सदस्यों से क्रूज शिप ड्रग्स मामले में 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था.

FIR के बाद, वानखेड़े ने उनके और शाहरुख खान के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत का हवाला देते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें शाहरूख ने अधिकारी से "अपने बेटे के प्रति सहानुभूति दिखाने" का अनुरोध किया.

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सुनवाई में क्या दलील दी गयी?

  • वानखेड़े का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता आबाद पोंडा ने तर्क दिया कि वानखेड़े के खिलाफ जांच अवैध थी क्योंकि जांच शुरू होने से पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) की धारा 17ए के तहत कोई मंजूरी नहीं थी. यह धारा एक लोक सेवक के खिलाफ जांच करने के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेने से संबंधित है.

  • पोंडा ने दलील दी कि धारा 17ए के तहत मंजूरी 11 मई 2023 को ही मांगी गई थी और

    इससे पहले जमा किए गए सबूत अवैध हैं.

  • सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) कुलदीप पाटिल ने तर्क दिया कि शाहरुख खान के मैसेज, जो उस समय के हैं जब वानखेड़े आर्यन खान और अन्य के खिलाफ जांच का नेतृत्व कर रहे थे, वानखेड़े द्वारा "चरित्र प्रमाण पत्र" के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था.

  • एनसीबी का प्रतिनिधित्व कर रहे एसपीपी मनीष जगताप ने तर्क दिया कि पीसीए के तहत जांच नहीं की जा रही है और इसलिए धारा 17ए का हवाला नहीं दिया जा सकता है.

आर्यन खान से जुड़ा ड्रग्स केस क्या था?

  • वानखेड़े की टीम ने 2 अक्टूबर 2021 को कोर्डेलिया क्रूज पर छापेमारी का नेतृत्व किया था, जिसमें एनसीबी ने आर्यन खान और उनके दोस्तों अरबाज मर्चेंट और मुमुन दमेचा से ड्रग्स बरामद करने का दावा किया था. इस दौरान एनसीबी ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया था.

  • जबरन वसूली के आरोपों के बाद मामला एनसीबी के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को ट्रांसफर कर दिया गया था.

  • सबूतों के अभाव में आर्यन खान, मर्चेंट और डेमचा को 28 अक्टूबर 2021 को जमानत दे दी गई थी.

  • एनसीबी ने 27 मई 2022 को मामले में आर्यन खान को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि उनके अलावा अन्य सभी आरोपी ड्रग्स के साथ पाए गए हैं.

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