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UP: 2 नाबालिगों को पेशाब पीने के लिए किया मजबूर, प्राइवेट पार्ट्स पर रगड़ी मिर्च

Siddarthnagar: घटना के सिलसिले में पथरा बाजार पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है.

क्विंट हिंदी
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<div class="paragraphs"><p>UP: 2 नाबालिगों को पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया, प्राइवेट पार्ट्स पर मिर्च रगड़ी</p></div>
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UP: 2 नाबालिगों को पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया, प्राइवेट पार्ट्स पर मिर्च रगड़ी

(फोटो: वीडियो का स्क्रीनशॉट/द क्विंट)

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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सिद्धार्थनगर (Siddarthnagar) जिले में कथित तौर पर दो नाबालिग लड़कों को पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया, उनके निजी अंगों पर मिर्च रगड़ी गई और उन्हें जबरन एक इंजेक्शन लगाया गया. इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

जानकारी के अनुसार, लड़कों को कथित तौर पर पैसे चुराने के शक में यातना दी गई थी. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिद्धार्थनगर की पथरा बाजार पुलिस ने रविवार, 6 अगस्त को पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की.

एफआईआर में - जिसकी एक कॉपी क्विंट हिंदी के पास है - नाबालिग लड़कों में से एक के पिता ने दावा किया कि यह घटना पुलिस स्टेशन के पास कोंकटी चौराहे के एक मुर्गी फार्म में हुई थी.

क्या हुआ था ?

एक वायरल वीडियो में 10 और 16 साल के नाबालिगों को मिर्च खाने और बोतल से पेशाब पिलाते हुए दिखाया गया है. दोनों लड़कों को जमीन पर लेटे हुए देखा गया जबकि एक आदमी उनके निजी अंगों पर हरी मिर्च रगड़ रहा था.

दर्द से चिल्ला रहे लड़कों को फिर पीले रंग का तरल इंजेक्शन भी लगाया गया. आरोपियों को लड़कों को धमकी देते हुए भी सुना जा सकता है कि अगर उन्होंने पेशाब पीने से इनकार किया तो वे उनकी पिटाई करेंगे.

एफआईआर में दावा किया गया है कि दोनों लड़कों की हालत गंभीर है.

जिले के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सिद्धार्थ ने एक बयान में कहा, "सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में थाना पथरा बाजार में दो नाबालिगों के साथ आपत्तिजनक हरकत करने का मामला संज्ञान में आया है. वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. घटना के सिलसिले में छह लोगों को पकड़ा गया है. उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा."

FIR के मुताबिक, आरोपियों पर धारा 34 (सामान्य इरादा), 147 (दंगा करने की सजा), 342 (गलत कारावास), 270 (संक्रमण फैलाने का घातक कार्य), 307 (हत्या का प्रयास), और 377 ( भारतीय दंड संहिता के अप्राकृतिक अपराध) पुरुषों पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

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