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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुजफ्फरनगर (Muzaffarpur Nagar) जनपद में 20 साल पहले पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 36 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने यह फैसला गुरुवार, 24 अगस्त को सुनाया.
पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महमूद नगर का है जहां आरोपियों ने पुलिस अधिकारियों पर जानलेवा हमला करते हुए जमकर पथराव किया था. घटना 2003 की है.
बता दें कि घटनास्थल पर तत्कालीन एसपी सिटी अरुण कुमार गुप्ता, सीओ सिटी देवेश पवार सिंह और सिविल लाइन थाना अध्यक्ष बलजीत सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे.
इसके बाद पुलिस पर हमला करने के खिलाफ कुल 62 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. 22 अगस्त को इनमें से कुल 36 लोगों को दोषी पाया गया जिसमें अदालत ने इन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माने लगाया.
(इनपुट- अमित सैनी)
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