Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Crime Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019UP: दलित से शादी की तो महिला को पीटा, 8 परिजनों पर केस, 3 गिरफ्तार

UP: दलित से शादी की तो महिला को पीटा, 8 परिजनों पर केस, 3 गिरफ्तार

महिला ने बताया कि उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है

आईएएनएस
क्राइम
Published:
महिला ने बताया कि उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है
i
महिला ने बताया कि उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है
(प्रतीकात्मक फोटो: IANS)

advertisement

बाराबंकी जिले में एक 20 वर्षीय मुस्लिम महिला के तीन रिश्तेदारों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और उसका सिर मुंडवा दिया. घटना पिछले हफ्ते की है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीन महिलाओं समेत परिवार के आठ सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इनमें से तीन को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया गया.

महिला ने कहा, "मेरी इच्छा के अनुसार, मैंने अपने गांव के एक युवक से एक मंदिर में शादी कर ली. सोमवार को, मेरे चाचा ने मुझे घर बुलाया और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मुझे जूते, चप्पल और लाठी से पीटा. शुरू में उन्होंने मेरे बाल काटे और फिर मेरा पूरा सिर मुंडवा दिया. उन्होंने मुझे अपने घर में भी कैद कर लिया और मुझे जान से मारने की धमकी दी."

महिला ने बताया कि उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है और उसका कोई भाई-बहन नहीं है. उसके अनुसार, उसने 19 जून को उसी गांव के 22 वर्षीय दलित व्यक्ति से शादी की थी. 

बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) यमुना प्रसाद ने कहा कि तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा, "महिला के दो चाचा और एक चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य पांच आरोपी फरार हैं. हम अन्य आरोपियों की तलाश कर रहे हैं."

उन्होंने कहा कि दंपति अब अपने घर पर हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

किन धाराओं में हुआ केस?

पुलिस ने महिला के परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 323 (चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी), 354 (हमला या आपराधिक बल)इत्यादि के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपियों के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम भी लगाया गया है.

बाराबंकी के जिला मजिस्ट्रेट आदर्श सिंह ने कहा कि प्रशासन इस बात की समीक्षा कर रहा है कि क्या दंपति किसी मुआवजे के पात्र हैं. जिला मजिस्ट्रेट ने कहा, "यदि वे राज्य सरकार और केंद्र के नियमों के अनुसार पात्र हैं, तो हम उन्हें मुआवजे की पेशकश करेंगे."

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT