Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Wrestlers Protest: WFI प्रमुख बृजभूषण सिंह का दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया बयान

Wrestlers Protest: WFI प्रमुख बृजभूषण सिंह का दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया बयान

Wrestlers Protest: पुलिस ने WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह से कुछ दस्तावेज भी मांगे हैं.

IANS
न्यूज
Published:
<div class="paragraphs"><p>Delhi Police records statement of WFI chief Brij Bhushan Singh</p></div>
i

Delhi Police records statement of WFI chief Brij Bhushan Singh

(फोटोःआईएएनएस)

advertisement

नई दिल्ली, 12 मई (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह का बयान दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सूत्र ने बताया कि पुलिस ने उनसे कुछ दस्तावेज भी मांगे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो और भी बयान लिए जाएंगे।

सूत्र बताते हैं कि सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है।

पुलिस ने मामले में एक अन्य आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के सहायक सचिव विनोद तोमर का भी बयान लिया है। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में उनका नाम है।

साथ ही दिल्ली पुलिस ने मामले की गहराई से जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। एसआईटी में एक महिला पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सहित 10 अधिकारी हैं।

अधिकारी ने कहा, महिला पहलवानों द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर विभिन्न राज्यों से जानकारी एकत्र करने के लिए टीम का गठन किया गया है।

ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, और विनेश फोगट जैसे प्रमुख भारतीय पहलवान 23 अप्रैल से डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

किसानों ने भी पहलवानों को अपना समर्थन दिया है और बड़ी संख्या में वे पहलवानों के विरोध में शामिल होने के लिए हरियाणा और पंजाब से सोमवार को पहुंचे थे।

पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ दो अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थीं। पहली प्राथमिकी एक नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है और भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत अपमानजनक शील के अधिनियम के तहत दायर की गई है।

दूसरी प्राथमिकी वयस्क शिकायतकर्ताओं तार्ओं द्वारा की गई शिकायतों की व्यापक जांच पर केंद्रित है। इसमें शालीनता भंग करने से संबंधित आईपीसी की प्रासंगिक धाराएं शामिल हैं।

--आईएएनएस

एकेजे

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT