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ED ने दिल्ली HC से कहा, Vivo के चीनी शेयरधारकों ने जाली ड्राइविंग लाइसेंस का किया इस्तेमाल

ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, वीवो के चीनी शेयरधारकों ने जाली ड्राइविंग लाइसेंस का किया इस्तेमाल

IANS
न्यूज
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<div class="paragraphs"><p>ED ने दिल्ली HC से कहा, Vivo के चीनी शेयरधारकों ने जाली ड्राइविंग लाइसेंस का किया इस्तेमाल</p></div>
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ED ने दिल्ली HC से कहा, Vivo के चीनी शेयरधारकों ने जाली ड्राइविंग लाइसेंस का किया इस्तेमाल

आईएएनएस 

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को अवगत कराया है कि उनकी जांच से पता चला है कि चीनी फोन निर्माता वीवो के शेयरधारक झेंगशेन ओयू और झांग जी ने जाली ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया था।

एजेंसी द्वारा 3 फरवरी को ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जीपीआईसीपीएल) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की जांच के अनुसार (विवो के एक जम्मू और कश्मीर वितरक) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर ईडी ने हाल ही में अदालत के समक्ष प्रस्तुत एक जवाबी हलफनामे में कहा कि कॉरपोरेट मामलों, कंपनी और उसके शेयरधारकों ने निगमन के समय जाली पहचान दस्तावेजों और झूठे पतों का इस्तेमाल किया था।

इस कंपनी को झेंगशेन ओयू, झांग जी और वीवो के पूर्व निदेशक बिन लू ने चार्टर्ड एकाउंटेंट नितिन गर्ग की सुविधा के साथ शामिल किया था।

दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने जम्मू-कश्मीर स्थित फर्म को शामिल करने में मदद की थी। यह फर्म 2014 से वीवो इंडिया के संपर्क में है।

ईडी ने उल्लेख किया है कि वीवो इंडिया ने विभिन्न राज्यों में 22 फर्मों को शामिल किया, जिन्होंने कथित तौर पर धन शोधन किया। दिल्ली स्थित सीए फर्म ने 22 फर्मो को एकीकृत करने में वीवो इंडिया की मदद की।

पिछले साल 5 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद, चीनी निदेशक भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने के बजाय देश छोड़कर भाग गए। ईडी ने कहा कि झांग जी और होंगचेंग यू (जीपीआईसीपीएल के निदेशक) दोनों ने 15 दिसंबर, 2021 को देश छोड़ दिया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि बिन लू ने 2014-15 में वीवो के शामिल होने के ठीक बाद, विभिन्न राज्यों में फैले देश भर में कई कंपनियों, एक ही समय में कुल 18 कंपनियों को शामिल किया था। एक अन्य चीनी नागरिक जि़क्सिन वेई ने अन्य चार कंपनियों को शामिल किया था।

फरवरी में, ईडी ने जीपीआईसीपीएल और उसके निदेशक, शेयरधारकों और प्रमाणित पेशेवरों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 417, 120बी और 420 के तहत दिल्ली के कालकाजी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उनके खिलाफ धन शोधन निवारण का मामला शुरू किया।

ईडी ने कहा है कि कुल 1,25,185 करोड़ रुपये की बिक्री में से, विवो इंडिया ने मुख्य रूप से चीन को 62,476 करोड़ रुपये यानी भारत से बाहर कारोबार का लगभग 50 फीसदी भेजे।

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