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NEET result 2020: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नीट 2020 ( NTA NEET 2020) में प्रश्नपत्र सीरीज 'जी-4 की उत्तर पुस्तिका के उत्तरों को चुनौती देने वाली याचिका पर परीक्षा कराने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया है.
मामले में केंद्र व राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया गया हैं. मामले की अगली सुनवाई 23 नवम्बर को होगी यह आदेश जस्टिस रजनीश कुमार की एकल पीठ ने सालिहा खान व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल रिट याचिका पर दिया है.
याचिका में कहा गया है कि याचियों ने दो प्रश्नों को लेकर अपनी आपत्तियां भेजीं, इसके लिये दो हजार का शुल्क भी अदा किया गया, लेकिन याचियों की आपत्तियों पर कोई जवाब दिये बिना ही 16 अक्टूबर को नीट का परिणाम जारी कर दिया गया.
याचियों का दावा है कि प्रश्नपत्र सीरिज जी-4 के प्रश्न संख्या 19 और 148 के उत्तरों में गड़बड़ी है, प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर विकल्प संख्या चार में दिया गया था जबकि उत्तर पुस्तिका में विकल्प संख्या एक को सही उत्तर माना गया है.
इसी प्रकार प्रश्न संख्या 148 का विकल्प संख्या एक सही उत्तर है लेकिन उत्तर पुस्तिका में विकल्प संख्या तीन को सही उत्तर बताया गया है. याचियों का तर्क है कि बिना उनकी आपत्तियों का निस्तारण किये, परिणाम घोषित किया जाना अनुचित और मनमाना है.
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