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नई दिल्ली, 11 जनवरी (आईएएनएस)| पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति को एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में उनकी गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा अवधि को दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को एक फरवरी तक बढ़ाकर राहत प्रदान की है। मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा इस बात की जांच की जा रही है कि कार्ति चिदंबरम ने किस प्रकार 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाई। उस समय उनके पिता पी. चिदंबरम वित्तमंत्री थे।
ईडी ने 25 अक्टूबर 2018 को मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें चिदंबरम और कुछ अन्य लोगों के नाम शामिल हैं।
सीबीआई ने मामले में 18 लोगों के खिलाफ 19 जुलाई 2018 को दूसरा आरोपपत्र दाखिल किया था
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