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नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने प्रत्यर्पित गैंगस्टर अबु सलेम को 2002 जबरन वसूली मामले में यहां शनिवार को दोषी ठहराया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सहरावत ने भारतीय दंड सहिता की धारा 387(वसूली के लिए व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने का भय दिखाना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत उसे दोषी ठहराया, लेकिन महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की सख्त धाराओं के तहत लगे आरोपों से उसे बरी कर दिया।
अदालत ने सह आरोपी पवन कुमार मित्तल उर्फ राजा भैया, मोहम्मद अशरफ उर्फ बबलू, माजिद खान उर्फ राजू भाई और चंचल मेहता को बरी कर दिया।
अदालत 30 मई को अबु सलेम के खिलाफ सजा पर बहस सुनेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, गैंगस्टर ने कथित रूप से दिल्ली के एक व्यापारी से पैसे की मांग की थी और पैसे नहीं देने पर उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी।
(ये खबर सिंडिकेट फीड से ऑटो-पब्लिश की गई है. हेडलाइन को छोड़कर क्विंट हिंदी ने इस खबर में कोई बदलाव नहीं किया है.)
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