Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019पत्नी की हत्या के आरोप में पति को उम्र कैद

पत्नी की हत्या के आरोप में पति को उम्र कैद

पत्नी की हत्या के आरोप में पति को उम्र कैद

भाषा
न्यूज
Updated:
पत्नी की हत्या के आरोप में पति को उम्र कैद
i
पत्नी की हत्या के आरोप में पति को उम्र कैद
null

advertisement

बांदा (उप्र), 22 दिसंबर (भाषा) बांदा की जिला अदालत ने चार साल पूर्व चाकुओं से गोदकर अपनी पत्नी की हत्या करने के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने रविवार को बताया कि 13 दिसंबर 2015 को जुबैदा की उसके पति रईस ने चाकू से प्रहार करके हत्या कर दी थी।

जुबैदा ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रही थी। वह घटना के दिन गांव के निवासी यूसुफ खां के साथ मोटरसाइकिल से मतगणना के लिए बिसंडा विकास खण्ड कार्यालय जा रही थी। इस घटना में यूसुफ भी घायल हो गया था।

यूसुफ ने इस मामले में महिला के पति रईस, उसके साथियों जाबिर और दो अन्य के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने अदालत में पेश आरोप पत्र में जाबिर और दो अन्य का नाम हटा दिया था।

जिला न्यायाधीश राधेश्याम यादव की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रईस को दोषी करार देते हुए उसे शनिवार को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 22 Jun 2019,04:54 PM IST

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT