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हरियाणा में धारा 144, गुड़गांव व फरीदाबाद में 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी

हरियाणा में धारा 144, गुड़गांव व फरीदाबाद में 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी

IANS
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हरियाणा में धारा 144, गुड़गांव व फरीदाबाद में 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी
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हरियाणा में धारा 144, गुड़गांव व फरीदाबाद में 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी
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नई दिल्ली, 20 मार्च (आईएएनएस)| हरियाणा सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे राज्य में एहतियातन आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत धारा-144 लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। गुरुग्राम व फरीदाबाद में पांच से ज्यादा लोगों के एक जगह जुटने पर पाबंदी रहेगी। यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश में कोरोना वायरस की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 मार्च, 2020 को जनता कर्फ्यू के आह्वान का पूर्णत: पालन किया जाएगा। इस दिन हरियाणा परिवहन की बसें सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक नहीं चलाई जाएंगी। कोरोना वायरस के मद्देनजर हरियाणा परिवहन यात्रियों की संख्या को देखते हुए इंट्रा सिटी, इंटर स्टेट व इंट्रा स्टेट के अपने रूटों पर बसों के चक्र कम कर सकता है। गुरुग्राम में सिटी बस सेवा आगामी आदेशों तक बंद रहेगी। सभी कोचिंग केंद्रों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया है।"

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के.दास ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की पालना के तहत 25 आवश्यक वस्तुओं की सूची तैयार की है, जिसकी उपलब्धता करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद व पंचकूला के बड़े प्राइवेट अस्पताल अपने संस्थानों में कोरोना वायरस के आइसालेटेड वार्ड के रूप में उपलब्ध करवाए। इसके लिए संबंधित जिलों के उपायुक्त अस्पताल प्रबंधकों को आवश्यक निर्देश देंगे।

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा को कोरोना वायरस की मॉनिटरिंग एवं निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसी भी विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने से पहले नोडल अधिकारी की स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी।

हरियाणा सरकार द्वारा पी.जी.आई रोहतक व भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां की जांच रिपोर्ट के बाद पुणे की प्रयोगशाला के लिए सैंपल भेज रही हैं और वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही मामलों को पॉजिटिव घोषित किया जाता है। वर्तमान में, कोरोना वायरस की जांच की सुविधा इन्हीं दो स्थानों पर उपलब्ध है। इसके अलावा, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, महाराज अग्रसेन कॉलेज अग्रोहा, शहीद हसन मेवाती मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ (नूंह), पीजीआई रोहतक के लिए दूसरी लैब तथा पंचकूला के सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल के लिए कोरोना वायरस जांच लैब के लिए सरकार से मांग की गई है।

कोरोना वायरस के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाजरी को पूरे राज्य के लिए लागू किया गया है। सरकारी कर्मचारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगे। लोगों में इस वायरस से लड़ने के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सरकारी कर्मचारियों की मुख्य भूमिका रहेगी।

गुरुग्राम और फरीदाबाद के ईएसआई अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय से अनुरोध किया जाएगा।

बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पम्पलेट, विज्ञापन, ऑडियो क्लिप तथा एसएमएस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा, आयुष विभाग द्वारा 100 कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ मुफ्त में दवाइयां भी बांटी जा रही हैं।

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