Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019IIT-BHU की छात्रा ने बयान दर्ज कराया- 'कैंपस में हुआ था गैंगरेप', FIR में धाराएं बढ़ीं

IIT-BHU की छात्रा ने बयान दर्ज कराया- 'कैंपस में हुआ था गैंगरेप', FIR में धाराएं बढ़ीं

वाराणसी: बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुकदमे में गैंगरेप की धारा 376 D और 509 बढ़ा दी है

क्विंट हिंदी
न्यूज
Published:
<div class="paragraphs"><p>वाराणसी: BHU छेड़खानी मामले में छात्रा का बयान दर्ज, गैंगरेप की धाराएं बढ़ीं</p></div>
i

वाराणसी: BHU छेड़खानी मामले में छात्रा का बयान दर्ज, गैंगरेप की धाराएं बढ़ीं

(फोटो: क्विंट हिंदी)

advertisement

1 नवंबर की देर रात वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय (Varanasi, BHU) के आईआईटी कैंपस में छात्रा के साथ हुई छेड़खानी के मामले में एक नया मोड़ आया है. मजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने छात्रा का बयान दर्ज होने के बाद इस केस में गैंगरेप की धाराएं बढ़ा दी गई हैं. हालांकि, अब तक पुलिस किसी आरोपी की शिनाख्त या गिरफ्तारी नहीं कर पाई है.

घटना के एक सप्ताह बाद छात्रा ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने अपना कलम बंद बयान दिया. इसके बाद पुलिस ने मुकदमे में गैंगरेप की धारा 376 D और 509 बढ़ा दी है. मुकदमे की जांच अब लंका थाना प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्रा को दी गई है.

'मेरा मुंह बंद किया, जबरन किस किया'

FIR में छात्रा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. FIR की एक कॉपी क्विंट हिंदी के पास मौजूद है. इसमें छात्रा ने कहा कि ये घटना तब हुई जब वह 2 नवंबर (रात) को लगभग 1:30 बजे अपने दोस्त के साथ टहलने गई थी.

छात्रा ने बताया कि कैंपस में करमन बाबा मंदिर से करीब 300-400 मीटर दूर बाइक पर सवार तीन लोगों ने उस पर और उसकी सहेली पर पीछे से घात लगाकर हमला किया.

"उन्होंने वहां अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की, मेरे दोस्त को और मुझे दूर कर दिया. उन्होंने मेरा मुंह कसकर बंद किया और एक कोने में ले गए. मुझे जबरन किस किया. मेरे कपड़े उतार दिए और तस्वीरें-वीडियो लिए. जब ​​मैं मदद के लिए चिल्लाई, तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी. उन्होंने 10-15 मिनट के बाद मुझे जाने दिया. जब मैं अपने हॉस्टल की ओर भागी तो मोटरसाइकिल की आवाज सुनी. फिर, मैं लगभग 20 मिनट तक एक प्रोफेसर के आवास पर छिपी रही. प्रोफेसर फिर मुझे सुरक्षा कर्मियों के पास ले गए."
20 साल की IIT BHU छात्रा ने FIR में बताया

पुलिस ने घटना के बाद शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और IT एक्ट की धारा 66 E (सहमति के बिना निजी तस्वीरें खींचना, पब्लिश करना, प्रसारित करना) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

छात्रों का प्रदर्शन

IIT निदेशक कार्यालय के बाहर बुधवार, 8 नवंबर को छात्रों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. सुबह 10 बजे आईआईटी निदेशक कार्यालय के बाहर पहुंचे छात्र हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शन पर बैठ गए. उनकी मांग थी कि घटना के एक हफ्ते बाद भी किसी आरोपी की शिनाख्त नहीं हुई है और न ही अब तक किसी की गिरफ्तारी की गई.

इसके पहले 2 नवंबर की दोपहर स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए थे. करीब 2500 से ज्यादा छात्रों ने कैंपस में जाम लगाकर प्रोटेस्ट किया. इसमें छात्रों ने कुछ मांगे सामने रखी थीं-

  • रात के समय बैरिकेडिंग करके कैंपस से अंदर बाहर की गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाई जाए.

  • कैंपस के अंदर सेंट्रलाइज्ड CCTV सिस्टम हो

  • हिंसक अपराधियों पर कॉलेज की तरफ से कानूनी कार्रवाई बढ़ाई जाए

  • घटनाओं पर तत्काल जमीनी एवं कानूनी कार्रवाई हो

यूनिवर्सिटी ने क्या कहा?

इससे पहले 2 नवंबर को, आईआईटी-बीएचयू प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया था और कहा था, "संस्थान में सभी बैरिकेड्स अब से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे... पोस्ट पर मौजूद गार्ड उन गाड़ियों को अनुमति दे सकते हैं जिनके पास BHU स्टिकर या IIT(BHU) आईडी कार्ड हैं."

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT