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SC का आदेश, 31 जुलाई से देश भर में एक राशन कार्ड स्कीम लागू हो

SC ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार करे.

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<div class="paragraphs"><p>एक राशन कार्ड की व्यवहार्यता पर विचार हो : सुप्रीम कोर्ट</p></div>
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एक राशन कार्ड की व्यवहार्यता पर विचार हो : सुप्रीम कोर्ट

(फोटो: IANS)

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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वह 31 जुलाई तक वन नेशन, वन राशन कार्ड स्कीम लागू करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन राज्यों ने अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू नहीं की है वह 31 जुलाई तक इस स्कीम को लागू करें. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के वेलफेयर के लिए अन्य निर्देश भी जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एनआईसी से संपर्क करे सभी असंगठित मजदूरों और प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार करे.

जिन 17 राज्यों ने इस सिस्टम को लागू किया है, वो हैं:

  1. आंध्र प्रदेश

  2. गोवा

  3. गुजरात

  4. हरियाणा

  5. हिमाचल प्रदेश

  6. कर्नाटक

  7. केरल

  8. मध्य प्रदेश

  9. मणिपुर

  10. ओडिशा

  11. पंजाब

  12. राजस्थान

  13. तमिलनाडु

  14. तेलंगाना

  15. त्रिपुरा

  16. उत्तराखंड

  17. उत्तर प्रदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 31 जुलाई तक असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए एनआईसी के परामर्श से एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को उन लोगों के लिए खाद्यान्न वितरण के लिए योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं और केंद्र से राज्य सरकारों की मांगों के अनुसार खाद्यान्न आवंटित करने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोनोवायरस महामारी के बीच जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए सूखा राशन और सामुदायिक रसोई के वितरण का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कार्यकर्ता हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप छोकर द्वारा प्रशांत भूषण के माध्यम से एक आवेदन पर आया, जिसमें यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे कि प्रवासी श्रमिक राशन और खाद्य सुरक्षा से वंचित न हों, और वे भी नाममात्र की कीमत पर उनके घर वापस यात्रा करने में सक्षम हों.

लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर संकट को दूर करने के लिए पिछले साल साल कोर्ट द्वारा शुरू किए गए स्वत संज्ञान मामले में आवेदन दायर किया गया था.

सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा, इसकी मुख्य चिंता यह है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए जो लाभ हैं, वे उन तक पहुंचे. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी है. केंद्र और राज्य सरकारों को प्रवासी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों के पंजीकरण में तेजी लानी चाहिए.

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Published: 29 Jun 2021,01:06 PM IST

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