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"UP में चलता होगा यहां नहीं"- गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली HC की यूपी पुलिस को फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस से कहा-आप दिल्ली में अवैध काम नहीं कर सकते

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<div class="paragraphs"><p>यूपी पुलिस पर फिर गंभीर आरोप</p></div>
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यूपी पुलिस पर फिर गंभीर आरोप

(फोटो - यूपी पुलिस)

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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई है. यूपी पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने एक शख्स के पिता और भाई को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने परिवार की इच्छा के विरुद्ध एक महिला से शादी कर ली. इस गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई. इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा, "यहां दिल्ली में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, आप यहां अवैध काम नहीं कर सकते. ये यूपी में चलता होगा यहां नहीं."

मुक्ता गुप्ता ने कपल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक कानून है कि दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोगों को यूपी पुलिस उसे सूचित किए बिना गिरफ्तार नहीं सर सकती है. उन्होंने साथ ही संबंधित कर्मी को नोटिस जारी किया था, कोर्ट ने कहा था कि ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है कि तथ्यों का पता लगाये बिना और यह पता किये बिना कि पक्षकार बालिग हैं या नाबालिग, उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तारियां की.

क्या था मामला?

इस कपल ने कोर्ट में बताया था कि उन्होंने परिवार की इच्छा के खिलाफ बिना किसी दबाव में जुलाई में अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन अब उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं. लड़के के पिता और भाई को उत्तर प्रदेश पुलिस साथ ले गई थी और एक महीने से उनका कुछ पता नहीं है.

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि लड़की की मां की शिकायत के बाद लड़के के परिवार के सदस्यों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गत 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था.

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Published: 28 Oct 2021,02:17 PM IST

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