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ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की मांग पर भारत सरकार ने अपने पुरुष कर्मचारियों के लिए भी छुट्टी के नियमों में बदलाव किया है. ऐसे पुरुष कर्मचारी जो विदुर हैं या तलाकशुदा हैं, उन्हें अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए पूरी नौकरी के दौरान 730 दिनों के चाइल्ड केयर लीव का फायदा मिलेगा.अभी तक केवल महिला कर्मचारियों को ही चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) मिलती थी.
सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सिंगल पुरुष पैरेंट के लिए नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्प्लॉयीज यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन और अशोक शर्मा के मुताबिक, रेलवे बोर्ड भी इस बारे में जल्दी आदेश जारी करेगा.
ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन पिछले कई सालों से इस मांग को रेलवे बोर्ड के सामने रख रहा था.
अभी तक केवल महिला कर्मचारियों को ही अपनी पूरी नौकरी के दौरान दो साल या 730 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) मिलती थी. इस दौरान उन्हें उनके वेतन का पूरा भुगतान किया जाता है. लेकिन अब यह सुविधा सिंगल पुरुष कर्मचारियों को भी मिला करेगी. नए नियम के बाद ऐसे पुरुष केंद्रीय कर्मचारी, जिनके बच्चों की उम्र 18 साल से कम है, वे सीसीएल का फायदा उठा सकेंगे.
वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक, सिंगल फादर पुरुष कर्मचारी साल में छह बार में सीसीएल ले सकेंगे. वहीं महिला कर्मचारियों को साल में तीन बार में सीसीएल लेने की छूट है.
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