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आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आधार की कानूनी मान्यता बरकरार रखी है. कोर्ट ने बैंक अकाउंट, मोबाइल से आधाक लिंक करने को जरूरी नहीं बताया है.
सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाकर्ताओं ने आधार को बैंक खातों और मोबाइल नंबर से लिंक करने को असंवैधानिक बताया है. उन्होंने सीबीएसई के छात्रों के परीक्षाओं के लिए बैठने के लिए आधार को जरूरी बनाने के कथित कदम पर भी आपत्ति जताई है. वहीं सरकार का कहना है कि आधार प्राइवेसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता. इसका डाटाबेस फूलप्रूफ और सुरक्षित है.
साल 2012 में आधार की प्राइवेसी पर उठे सवाल से लेकर 26 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक क्या-क्या हुआ, यहां समझिए:
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