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'अग्निवीर' के विरोधियों से अब होगी वसूली, अलीगढ़ उपद्रव में आया फैसला

मेरठ ट्रिब्यूनल ने 10 उपद्रवियों से एक लाख, चार हजार 620 रुपए की वसूली का आदेश दिया है

क्विंट हिंदी
भारत
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<div class="paragraphs"><p>मेरठ ट्रिब्यूनल ने अग्निवीर के 10 प्रदर्शनकारियों से वसूली के दिये आदेश.</p></div>
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मेरठ ट्रिब्यूनल ने अग्निवीर के 10 प्रदर्शनकारियों से वसूली के दिये आदेश.

(फोटोः अलटर्ड बाइ क्विंट)

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भारतीय सेना में भर्ती को लेकर पिछले दिनों केन्द्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया और उसे अग्निवीर योजना में बदल दिया. अग्रिवीर योजना के खिलाफ पूरे देश में जमकर उपद्रव हुआ और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. मगर उत्तर प्रदेश में पहली बार इस योजना के विरोध में उतरे उपद्रवियों के लिए आर्थिक दंड का फैसला आया है. उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम के तहत मेरठ ट्रिब्यूनल ने 10 प्रदर्शनकारियों से वसूली के आदेश दिये है.

दावा न्यायाधिकरण मेरठ ने 22 दिसंबर, 2022 को अपना फैसला सुनाते हुए 10 उपद्रवियों से एक लाख, चार हजार 620 रुपए की वसूली का आदेश दिया है. न्यायाधिकरण ने आदेश की प्रतिलिपि अलीगढ़ के जिलाधिकारी को वसूली के आदेश साथ भेजी है और वसूली के बाद रकम को राज्य सरकार के पक्ष में जमा करने का आदेश दिया है.

अलीगढ़ (Aligarh) के गभाना कस्बे के पास शोमना टोल प्लाजा पर 16 जून, 2022 को अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था. इसी दौरान वहां से गुजर रही यूपी रोडवेज की बसों को रोककर उनमें से मुसाफिरों को उतारा गया था. इलाके में तैनात पुलिस उप निरीक्षक ने अपने दावे में लिखा है कि प्रदर्शन के दौरान उग्र हुए उपद्रवियों ने कई बसों में तोड़फोड़ करके सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया था.

इन उपद्रवियों के खिलाफ गभाना थाने में केस दर्ज किया गया और जांच के बाद 10 उपद्रवियों के नाम प्रकाश में आये थे. आपराधिक मामले की जांच के साथ ही सरकारी सम्पत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए दावा न्यायाधिकरण में वाद प्रस्तुत किया गया और दोनो पक्षों को नोटिस जारी करके सुनवाई के बाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने आदेश सुनाया है.

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