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दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाए गए 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी राजीव सक्सेना को जमानत मिल गई है. दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने राजीव सक्सेना को सोमवार को रेगुलर वेल दे दी. सक्सेना पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. इस मामले में उनसे ईडी की पूछताछ चल रही है.
विशेष जज अरविंद कुमार ने पांच लाख रुपए का जमानती बॉन्ड और इतनी ही रकम के दो मुचलके जमा करने पर सक्सेना को राहत दी. कोर्ट ने सक्सेना पर कुछ शर्तें लगाई और कहा कि वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जब भी बुलाया जाएगा तो जांच में शामिल होंगे. जज ने ये भी कहा कि सक्सेना कोर्ट की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जाएंगे.
इससे पहले, पिछले साल दिसंबर में यूएई सरकार ने 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले के कथित बिचौलिए और मामले में सह आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को प्रत्यर्पित किया था. वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.
पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हैलिकॉप्टर डील घोटाला मामले में दुबई की एक कंपनी के डायरेक्टर राजीव सक्सेना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद कोर्ट ने सक्सेना की ओर से दायर अर्जी पर फैसला टाल दिया था.
इसी साल 31 जनवरी को राजीव सक्सेना को दुबई स्थित उनके घर से सुबह 9:30 बजे यूएई सिक्यॉरिटी ने हिरासत में लिया. फिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक प्राइवेट टर्मिनल से एक प्राइवेट जेट में भारत के लिए रवाना किया गया.
पिछले साल नवंबर में सीबीआई ने दीपक तलवार के खिलाफ केस दर्ज किया था. इन पर एक एनजीओ के जरिए 90 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है. ईडी का आरोप है कि सक्सेना, उसकी पत्नी और दुबई स्थित उसकी दो फर्मों ने मनी लॉन्ड्रिंग की.
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