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दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टास्क फोर्स का गठन

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों को जारी रखने की इजाजत दे दी है.

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<div class="paragraphs"><p>Supreme Court ने 2015 में Section 66A को रद्द कर दिया था</p></div>
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Supreme Court ने 2015 में Section 66A को रद्द कर दिया था

(फोटो: PTI)

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सुप्रीम कोर्ट (Suprme Court) की फटकार के एक दिन बाद, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कोर्ट को बताया कि उसने दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है. फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या कल तक बढ़ाकर 40 की जाएगी. इससे पहले गुरुवार को प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार कुछ नहीं करे तो हमें आदेश देना होगा.

आयोग के निदेशक ने एक हलफनामे में कहा, "यह पेश किया गया है कि अब 2 दिसंबर के आदेश के मुताबिक, 17 उड़ान दस्ते का गठन किया गया है जो सीधे आयोग के प्रवर्तन कार्य बल को रिपोर्ट करेंगे.

आयोग ने प्रस्तुत किया कि अगले 24 घंटों में उड़न दस्तों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी जाएगी और दस्ते 2 दिसंबर से पहले से ही चालू हैं और उन्होंने 25 स्थलों पर औचक निरीक्षण किया है. हलफनामा जोड़ा गया कि केंद्र ने यह भी उद्धृत किया कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में 11 थर्मल पावर प्लांटों में से केवल 5 को 15 दिसंबर तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.

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