advertisement
सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना केस की जांच कर रहे सीबीआई अफसर एके बस्सी ने अपने ट्रांसफर ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.
सीबीआई अफसर एके बस्सी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले की SIT जांच कराने की मांग की है. बस्सी का दावा है कि उनके पास अस्थाना के खिलाफ संदिग्ध सामग्री, फोन रिकॉर्ड और WhatsApp संदेश के रूप में सबूत मौजूद हैं. बस्सी के वकील ने मंगलवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच से याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील की.
सरकार ने हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना से राकेश अस्थाना द्वारा 3 करोड़ रुपये की घूस लेने के मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी एके बस्सी का ट्रांसफर पोर्ट ब्लेयर कर दिया था.
जांच अधिकारी एके बस्सी का कहना है कि उनके पास राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट टेक्निकल सर्विलांस के जरिए सबूत मांगती है तो वह उन्हें दे सकते हैं.
अस्थाना ने सीवीसी से की गई शिकायत में बस्सी पर सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था.
सीबीआई घूसकांड मामले में राकेश अस्थाना के खिलाफ शिकायतकर्ता हैदराबाद निवासी सतीश बाबू सना को सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सना से पूछताछ और जांच में शामिल होने के लिए सीबीआई की ओर से भेजे गए नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने सना को सुरक्षा मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए हैं.
सना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई की जांच में शामिल होने के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी. अर्जी में सना की ओर से कहा गया कि वह जांच में सहयोग करने और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस एके पटनायक की निगरानी में बयान देने को तैयार है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना घूस कांड में शिकायतकर्ता सतीश सना को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की इजाजत दे दी. बता दें सना ने आरोप लगाया था कि उनकी जान को खतरा है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)