Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019बाबरी विध्वंस केस में सभी 32 आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा-नहीं थी साजिश

बाबरी विध्वंस केस में सभी 32 आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा-नहीं थी साजिश

बाबरी मस्जिद केस में आडवाणी, जोशी और उमा भारती पर साजिश का आरोप था

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
(फोटो: क्विंट)
i
null
(फोटो: क्विंट)

advertisement

बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. इस केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. विशेष सीबीआई कोर्ट ने माना कि 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था.

सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने 28 साल पुराने इस केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं. सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है. मामले में आडवाणी, जोशी, उमा भारती, नृत्य गोपाल दास, कल्याण सिंह और सतीश प्रधान को छोड़कर सभी 26 अभियुक्त फैसले के वक्त अदालत में मौजूद थे. जज ने कहा कि आरोपियों के ऑडियो में आवाज साफ नहीं थी. 

लाल कृष्ण आडवाणी के वकील विमल श्रीवास्तव ने कहा कि सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं, साक्ष्य इतने नहीं थे कि कोई आरोप साबित हो सके.

मई 2017 से इस मामले की लगातार सुनवाई कर रहे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (अयोध्या मामले) एस.के. यादव ने बुधवार को सभी 32 आरोपियों को अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा था.


बता दें कि मामले में 49 आरोपी थे, वहीं तोड़फोड़ में शामिल लाखों 'कारसेवकों' के नाम भी राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग एफआईआर में दर्ज किए गए थे, लेकिन सुनवाई के दौरान आरोपियों में से बाल ठाकरे, अशोक सिंघल, महंत अवैद्यनाथ, गिरिराज किशोर और विजयाराजे सिंधिया समेत कुछ अभियुक्तों का निधन हो गया और अब 32 आरोपी ही बचे हैं.

ये भी पढ़ें-

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 30 Sep 2020,12:26 PM IST

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT