advertisement
सेना ने शुक्रवार को मेजर एल. गोगोई के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए. मेजर गोगोई को इस हफ्ते कश्मीर के एक होटल में कथित तौर पर लड़की के साथ रुकने के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था. रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने कहा, "सेना ने 23 मई को हुई घटना के मद्देनजर 53 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर गोगोई के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. अगर वह दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."
यह भी बताया गया कि साथ ही जांच पूरी होने तक गोगोई को फील्ड ड्यूटी से हटा कर मुख्यालय भेज दिया गया है.
आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अगर मेजर गोगोई दोषी साबित होते हैं तो उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो मिसाल बनेगी.
बता दें कि पत्थरबाज को जीप से बांधकर घुमाने वाले मेजर गोगोई पर आरोप है कि जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में एक होटल में वह एक नाबालिग लड़की के साथ घुसे थे. लेकिन होटलवालों से उन्हें होटल में एंट्री नहीं दी. जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था.
बिपिन रावत ने कहा,
बता दें कि मेजर गोगोई सुर्खियों में तब आये थे जब कश्मीर में उन्होंने पत्थरबाजों से बचने के लिए एक शख्स को जीप के बोनेट पर बिठाकर कई गांवों में घुमाया था.
बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को श्रीनगर में एक होटल से मेजर गोगोई को एक नाबालिग लड़की के साथ हिरासत में ले ले लिया था.
होटल के दूसरे कर्मचारियों ने मेजर और उनके चालक को पकड़ लिया और पुलिस बुला ली. जिसके बाद मेजर गोगोई और लड़की दोनों को पुलिस थाने ले जाया गया और वहां सेना के अधिकारी को मेजर गोगोइ को उनकी यूनिट के सुपूर्द कर दिया गया.
पुलिस अधिकारी ने कहा कि मेजर ने दावा किया कि वो होटल में एक ‘ सोर्स मीटिंग ' के लिए आये थे. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
(इनपुट IANS से)
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)