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अर्णब गोस्वामी किस केस में हुए गिरफ्तार, क्या हैं धाराएं ?

रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

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रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर कथित तौर पर एक 53 साल की इंटीरियर डिजाइनर को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा है. बता दें कि 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक ने अलीबाग के अपने घर में खुदकुशी कर ली थी.

IPC की धारा 306 के तहत हुई गिरफ्तारी

अर्णब को आईपीसी की धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया गया है. धारा 306 किसी शख्स को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए लगती है. अपराध साबित होने पर उस शख्स को 10 साल की कैद या जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

बता दें कि बुधवार सुबह मुंबई पुलिस अर्णब के घर पहुंची और गिरफ्तार कर लिया. अर्णब ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की कोशिश भी की. अर्णब गोस्वामी ने ये भी आरोप लगाया है कि उनके सास-ससुर, उनकी पत्नी और बेटे के साथ भी पुलिस ने बदसलूकी की है. अर्णब के चैनल रिपब्लिक पर एक वीडियो भी दिखाया गया जिसमें पुलिस उनके घर में नजर आ रही है. रिपब्लिक टीवी पर एक वीडियो दिखाया गया है, जिसमें पुलिस अर्णब को ले जाते हुए दिख रही है.

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अर्णब की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे ‘प्रेस की आजादी’ पर खतरा बताते हुए इसकी तुलना इमरजेंसी से की. बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत ने भी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है.

ये भी पढ़ें- अर्नब को BJP नेताओं का समर्थन, गिरफ्तारी की तुलना इमरजेंसी से की

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Published: 04 Nov 2020,01:22 PM IST

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