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SC के फैसले पर बोले जेटली, जांच एजेंसी नहीं बना सकती दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों पर SC का फैसला आने के बाद बीजेपी और AAP इसका अपना-अपना मतलब निकाल रहे हैं.

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SC के फैसले पर बोले जेटली, जांच एजेंसी नहीं बना सकती दिल्ली सरकार
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SC के फैसले पर बोले जेटली, जांच एजेंसी नहीं बना सकती दिल्ली सरकार
(फोटोः The Quint)

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दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी और AAP इसका अपना-अपना मतलब निकाल रहे हैं. गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार के पास पुलिस का अधिकार नहीं है. ऐसे में वो पहले हुए अपराधों के लिए जांच एजेंसी का गठन नहीं कर सकती है. जेटली ने फेसबुक पोस्ट में कहा इसके अलावा यह धारणा ‘पूरी तरह गलत है' कि संघ शासित कैडर सेवाओं के प्रशासन से जुड़ा फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में गया है. जेटली ने कहा , ‘‘ कई ऐसे मुद्दे रहे जिनपर सीधे टिप्पणी नहीं की गई है , लेकिन वहां उन मामलों के संकेत जरूर हैं.''

अरुण जेटली का तर्क क्या है?

लंबे समय तक वकालत कर चुके केंद्रीय मंत्री ने इसी संदर्भ में ये भी लिखा है कि जब तक कि महत्व के विषयों को उठाया न गया हो , उन पर विचार विमर्श नहीं हुआ और कुछ भी साफ न हो सका हो, तब तक कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसे मुद्दों पर चुप्पी का मतलब है कि फैसला किसी एक पक्ष के तरफ गया है. जेटली ने कहा , ‘‘ दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली अपनी तुलना दूसरे राज्यों से नहीं कर सकती. ऐसे में ये कहना कि संघ शासित कैडर सेवाओं के प्रशासन को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया गया है , पूरी तरह गलत है. ''

किसी के भी अधिकार घटे-बढ़े नहीं हैं?

सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने बुधवार को एकमत से फैसला दिया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता. इसके अलावा पीठ ने उपराज्यपाल के अधिकारों पर कहा था कि उनके पास स्वतंत्र रूप से फैसला लेने का अधिकार नहीं है. उपराज्यपाल को चुनी हुई सरकार की मदद और सलाह से काम करना है.

जेटली ने कहा कि ये फैसला संविधान के पीछे संवैधानिक सिद्धान्त की विस्तार से व्याख्या करता है और साथ ही संविधान में जो लिखा हुआ है उसकी पुष्टि करता है. उन्होंने कहा कि इससे न तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधिकारों में इजाफा हुआ है और न ही किसी के अधिकारों में कटौती हुई है. ये फैसला चुनी गई सरकार के महत्व को रेखांकित करता है. दिल्ली संघ शासित प्रदेश है इसलिए इसके अधिकार केंद्र सरकार के अंदर हैं.

जेटली ने कहा, आम तौर पर लोकतंत्र और संघीय राजनीति के हित में उपराज्यपाल को राज्य सरकार के काम करने के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए.

लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है जिसकी सही वजह है और जिसमें असमति का आधार है तो उपराज्यपाल उसे लिख कर मामले को विचार के लिए राष्ट्रपति ( केंद्र सरकार) को भेज सकते हैं. जिससे उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच किसी मामले में मतभेद को दूर किया जा सके. जेटली ने इसी मामले में आगे लिखा है कि ऐसे मामलों में केंद्र का निर्णय उपराज्यपाल और दिल्ली की निर्वाचित सरकार दोनों को मानना होगा. इस तरह केंद्र की राय सबसे बढ़ कर है.

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Published: 05 Jul 2018,03:45 PM IST

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