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आर्यन खान ने जमानत के दौरान कहा- 23 साल का हूं, कहीं फरार नहीं हो रहा

Mumbai Drug Case में गिरफ्तार Aryan Khan ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत का रुख किया

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<div class="paragraphs"><p>आर्यन खान ड्रग्स केस</p></div>
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आर्यन खान ड्रग्स केस

फोटो- AlteredByQuint

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मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी (Mumbai Drug Case) मामलें में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत का रुख किया है. आर्यन ने अपने वकील सतीश मानेशिंदे के माध्यम से अदालत को बताया कि वह मात्र 23 साल का है और उसपर इससे पहले कोई केस दर्ज नहीं हुआ है.

सतीश मानेशिंदे के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिस चैट का जिक्र कर रहा है, वह तब की है जब आर्यन विदेश में था.

आर्यन ने सतीश मानेशिंदे के माध्यम से अदालत को बताया कि, " यहां मेरे माता-पिता और एक परिवार है. मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है और मैं फरार नहीं होने जा रहा हूं. सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है"

गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले, 7 अक्टूबर को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान समेत गिरफ्तार सभी आठों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

मैं क्रूज पर निमंत्रण के बाद गया था- आर्यन खान

लाइव-लॉ के रिपोर्ट के अनुसार आर्यन खान को ओर से वकील सतीश मानेशिंदे ने अदालत को बताया कि

"मैं 23 साल का हूं, जिसका कोई केस रिकॉर्ड नहीं है. मैं बॉलीवुड से हूं. मैं एक निमंत्रण पर गया था. यह पूछे जाने पर कि क्या मेरे पास ड्रग्स है, मैंने मना कर दिया. वे ईमानदार थें कि मुझ पर किसी और चीज का आरोप नहीं लगाया. मेरे मोबाइल से डेटा बरामद कर लिया गया है और फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है."
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आगे आर्यन खान के वकील ने कहा कि "सिर्फ मुझे जेल में बंद करने के लिए तलाशी और जब्ती का हवाला नहीं दिया जा सकता. कोर्ट की सामान्य झुकाव जमानत देने की ओर होता है. मेरे ऊपर केवल आरोप हैं, कोई सबूत नहीं है. मैं विदेश में था."

एनसीबी द्वारा क्रूज पार्टी पर छापा मारने के बाद सात अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार आर्यन खान की इससे पहले की जमानत याचिकाएं खारिज हुई हैं. 8 अक्टूबर को आर्यन को गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों के साथ न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

एनसीबी ने आठों लोगों की कस्टडी की मांग करते हुए दावा किया था कि मामले के संबंध में की गई नई गिरफ्तारियों के बाद उनसे आगे की पूछताछ के लिए कस्टडी की आवश्यकता थी. लेकिन अदालत ने एनसीबी को आगे कस्टडी देने से इनकार किया और कहा कि एजेंसी को अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए पहले ही पर्याप्त समय मिल गया है.

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Published: 08 Oct 2021,03:29 PM IST

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