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1 जुलाई से लागू हो सकता है GST, जानिए GST के बारे में सबकुछ

जीएसटी लागू होने के बाद कई तरह के टैक्स खत्म हो जाएंगे और देशभर में एक टैक्स व्यवस्था लागू होगी

द क्विंट
भारत
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(फोटो: iStock)
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आर्थिक सुधारों के लिए अच्छी खबर है. पिछले एक दशक से अटका हुआ जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर इस साल 1 जुलाई से लागू हो सकता है. आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी 1 जुलाई से लागू होगा, सभी राज्यों ने इस तारीख पर सहमति जताई है.

हालांकि पिछली जीएसटी मीटिंग में ये कहा गया था कि जीएसटी 1 जुलाई से लागू नहीं हो सकता है. इसके पीछे कारण कई राज्यों के विरोध को बताया गया था. 

आपको बता दें कि जीएसटी लागू होने के बाद कई तरह के टैक्स खत्म हो जाएंगे और देशभर में एक टैक्स व्यवस्था लागू होगी.

क्या है सरकार की योजना?

सरकार की योजना जीएसटी काउंसिल की 4-5 मार्च को होने वाली बैठक में आईजीएसटी (इंटीग्रेटेड जीएसटी), सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी) और एसजीएसटी (राज्य जीएसटी) मसौदों को मंजूरी दिलाने की है. ये मंजूरी सरकार बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए संसद की कार्यवाही शुरू होने से यानी 9 मार्च से पहले लेना चाहती है. जीएसटी के क्षतिपूर्ति विधेयक मसौदे को 18 फरवरी को ही जीएसटी काउंसिल की मंजूरी मिल चुकी है.

काउंसिल ने इस व्यवस्था के लिए टैक्स स्लैब तैयार किए हैं. जिसके तहत 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी के टैक्स शामिल हैं.

क्या है वस्तु एवं सेवा कर?

जीएसटी एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जिससे पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगेगा. केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लगाए जा रहे करीब 20 टैक्स खत्म हो जाएंगे. फिलहाल देश में वस्तुओं और सेवाओं के लिए अलग-अलग टैक्स लगाए जाते हैं. एक ही सामान पर कई जगह टैक्स लगता है. जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश को एक बाजार व्यवस्था में बदला जा सकेगा.

3 तरीके से लगेगा टैक्स

  • सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इस व्यवस्था के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से लगाए जाने वाले टैक्स जैसे कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, सरचार्ज और सेस को खत्म कर दिया जाएगा उसकी जगह सिर्फ एक टैक्स लगेगा.
  • एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके तहत राज्य सरकार की तरफ से लगाए जाने वाले टैक्स जैसे लग्जरी टैक्स, परचेस टैक्स, एंट्री टैक्स और दूसरी तरह के टैक्स को एक ही टैक्स में तब्दील कर दिया जाएगा.
  • आईजीएसटी यानी इंटिग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अगर किसी दो राज्य के बीच कोई व्यापार हो रहा है तो वहां आईजीएसटी के तहत टैक्स वसूला जाएगा.


क्या सस्ता क्या मंहगा ?

मोबाइल फोन, फुटवेयर, बोतल वाला पानी, नहाने का साबुन, एलइडी टीवी, साइकिल, पेन और एसी महंगे हो सकते हैं. इसके अवाला लिक्विड डिटरजेंट, हेयर कलर, बॉडी वॉश, और चॉकलेट भी महंगे हो जाएंगे.

कुछ सामान सस्ते हो सकते हैं जैसे चाय पर फिलहाल करीब 6 फीसदी का टैक्स लगता है. जीएसटी लागू होने के बाद इस पर 5 परसेंट टैक्स ही लगेगा. खाने-पीने के सामानों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. सरकार का कहना है जरूरी सामानों में से आधे सामानों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.


देश को क्या मिलेगा ?

ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी 1991 में हुए आर्थिक सुधारों के बाद सबसे बड़ा आर्थिक कदम है. जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में 2 फीसदी की बढ़ोतरी का भी अनुमान लगाया जा रहा है.

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