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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के बेटे की विधायकी रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने ये फैसला सुनाया है

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रामपुर के स्वार से विधायक चुने गए थे आजम के बेटे अबदुल्ला
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रामपुर के स्वार से विधायक चुने गए थे आजम के बेटे अबदुल्ला
(फोट: Abdullah Azam/Facebook)

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन रद्द कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि चुनाव के वक्त अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम थी, इसलिए उनका निर्वाचन ही गलत है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने ये फैसला सुनाया है. चुनाव के बाद बीएसपी नेता नवाब काजिम अली ने इस मामले पर अर्जी दाखिल की थी. अर्जी में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला पर फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था.

बता दें कि अब्दुल्ला आजम खांन की मां तजीन फातिमा भी विधायक हैं. 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी नेता काजिम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि अब्दुल्ला की जन्मतिथि जनवरी 1993 है. उन्होंने निर्वाचन रद्द करते हुए नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी.

रामपुर की स्वार सीट से जीते थे अब्दुल्ला

अब्दुल्ला आजम खान उत्तर प्रदेश की रामपुर की स्वार सीट से 2017 में विधायकी का चुनाव जीते थे. अब्दुल्ला ने ये पहली बार कोई चुनाव लड़ा था.

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Published: 16 Dec 2019,01:35 PM IST

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