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दिल्ली में अब 24 घंटे खुल सकेंगे कुछ बार और रेस्तरां- ऐसे लेना होगा लाइसेंस

नया लाइसेंस प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा करना होगी

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<div class="paragraphs"><p>दिल्ली में अब 24 घंटे खुल सकेंगे कुछ बार और रेस्तरां- ऐसे लेना होगा लाइसेंस</p></div>
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दिल्ली में अब 24 घंटे खुल सकेंगे कुछ बार और रेस्तरां- ऐसे लेना होगा लाइसेंस

(फोटो - प्रतीकात्मक तस्वीर)

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दिल्ली (Delhi) में अब फाइव और फोर स्टार होटलों में रेस्तरां, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टशनों और आईएसबीटी परिसरों में चलने वाले रेस्तरां 24×7 खुल सकते हैं. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना (LG VK Saxena) ने शनिवार 31 दिसंबर को इसके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बना दिया है.

सरकार ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of doing Business) सुनिश्चित करने और 'नाइट टाइम इकोनॉमी' (Night Time Economy) को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या कम कर दी है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आवेदकों को अब 28 दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी.

एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विसेज और डीपीसीसी सहित सभी एजेंसियों के वित्तीय वर्ष या कैलेंडर वर्ष को मिलाकर, प्रशासन अब लाइसेंस/एनओसी जारी करने और वैधता के उद्देश्य से 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का पालन करेगा. कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म को भी 21 पेजों से सरल कर सिर्फ 9 पेजों का कर दिया गया है, बयान में कई अलग-अलग हलफनामों के बजाय एक सिंगल कॉमन अंडरटेकिंग पेश किया गया है.

इसके अलावा प्रशासन ने एमसीडी, दिल्ली पुलिस और दिल्ली अग्निशमन सेवा के लिए लाइसेंस की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष और डीपीसीसी के लिए नौ वर्ष कर दिया है.

लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से करने के लिए आवेदक अब न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ अधिकतम 49 दिनों के अंदर लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे.

अब इन दस्तावेजों की जरुरत नहीं 

एजेंसी-विशिष्ट हलफनामे, शराब लाइसेंस प्रमाण, वैट पंजीकरण, वजन और माप लाइसेंस, एमसीडी शपथ पत्र, डीपीसीसी पूंजी निवेश शपथ पत्र, पानी बिल, बिजली बिल, दुकानों और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण, धूम्रपान क्षेत्र के बारे में शपथ पत्र, स्थान के नक्शे, डीपीसीसी जैसे दस्तावेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भूखंड के आवंटन का प्रमाण, ईएसआई स्थापना पंजीकरण प्रमाण, ईपीएफ पंजीकरण प्रमाण, संगीत लाइसेंस आदि को आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट से हटा दिया गया है.

अग्नि सुरक्षा, पर्यावरणीय मानदंडों, संरचनात्मक और विद्युत सुरक्षा और अन्य सुरक्षा पहलुओं का अनुपालन, जो पहले दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाता था, अब संबंधित एजेंसियों द्वारा देखा जाएगा.

1,000 रुपये होगी प्रोसेसिंग फीस 

नया लाइसेंस प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय 1,000 रुपये का प्रसंस्करण शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) जमा करना होगा.

एलजी ने नवंबर में रेस्तरां और भोजनालयों के लिए लाइसेंस आवश्यकताओं को आसान बनाने और सुविधा प्रदान करने के लिए एक उच्च शक्ति समिति की स्थापना की थी और इसे मौजूदा नियमों की जांच करने और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में तेजी लाने के तरीके सुझाने का निर्देश दिया था.

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