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राज्यों के बीच निजी वाहनों के बिना रोक-टोक ट्रांसफर की सुविधा के लिए सरकार ने नई रजिस्ट्रेशन सीरीज की घोषणा की है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नए वाहनों के लिए जारी किया गया नया रजिस्ट्रेशन चिह्न है - भारत सीरीज (BH-series).
"भारत सीरीज (BH)" की एक नई व्यवस्था तहत उन रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों /संगठनों के निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे जिनके चार या अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश में ऑफिस हैं.
क्यों लायी जा रही "भारत सीरीज (BH)" योजना ?
वर्तमान में एक व्यक्ति अपने वाहन को उसके रजिस्ट्रेशन वाले राज्य के अलावा किसी भी राज्य में अधिकतम 12 महीने तक ही रख सकता है .मालिक को ऐसे वाहनों का 12 महीने की समाप्ति से पहले फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होता है.
इस नई "BH" सीरीज के साथ रजिस्टर्ड वाहन के मालिकों को नए राज्य में ट्रांसफर होने के बाद, उस वाहन के फिर से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी.
क्या है दूसरा फायदा ?
वर्तमान में, निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय मालिकों को 15 साल का रोड टैक्स अग्रिम भुगतान करना होता है. यदि वे अपने वाहनों को किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर करते हैं और फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो उन्हें फिर से बाकी बचे सालों जैसे 10 या 12 वर्षों के लिए रोड टैक्स का भुगतान करना होता है और पिछले राज्य से भुगतान क्लेम करना होता था, जहां वाहन मूल रूप से रजिस्टर्ड था.
इसमें मोटर व्हीकल टैक्स या रोड टैक्स दो साल के लिए या दो के मल्टिपल में लगाया जाएगा तथा चौदहवां वर्ष पूरा होने के बाद, मोटर मोटर व्हीकल टैक्स सालाना लगाया जाएगा.
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