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अयोध्या: फर्जी मार्कशीट मामले में बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी की सदस्यता रद्द

1992 में अयोध्या के साकेत कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा फर्जी मार्कशीट का उपयोग करने का आरोप खब्बू तिवारी पर लगा था.

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<div class="paragraphs"><p>अयोध्या से विधायक खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यताी रद्द</p></div>
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अयोध्या से विधायक खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यताी रद्द

फोटो- ट्विटर

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उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव (UP Elections 2022) होने हैं जिसके मद्देनजर यूपी विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को अयोध्या की गोसाईगंज सीट से बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप (MLA Indra Pratap) उर्फ ​​खब्बू तिवारी को 28 साल पुराने एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया. यानी उनकी सदस्यता रद्द हो गई है.

विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप कुमार दुबे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गोसाईगंज सीट 18 अक्टूबर 2021 से खाली मानी जाएगी.

दरअसल 18 अक्टूबर को विधायक खब्बू तिवारी को MP-MLA कोर्ट ने फर्जी मार्कशीट के मामले में पांच साल की सजा सुनाई थी. क्योंकि यह साबित हो गया कि बीजेपी विधायक ने 29 साल पहले साकेत यूनिवर्सिटी में आंसर शीट और कुछ काजगात के साथ छेड़छाड़ की थी.

5 साल की सजा के अलावा इन पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.

ये मामला 1992 का है जब राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल यदुवंश राम त्रिपाठी द्वारा फर्जी मार्कशीट का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया था.

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बता दें कि खब्बू तिवारी के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता फूलचंद यादव और चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी को भी एमपी/एमएलए कोर्ट ने फर्जी मार्कशीट केस में दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा और 13-13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. वहीं कानून के मुताबिक दो साल से अधिक की सजा पर सजा की तारीख से ही सदस्यता समाप्त किए जाने का प्रावधान है.

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