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पश्चिम बंगाल में BJP की रथयात्रा को मंजूरी, हाईकोर्ट ने पलटा फैसला

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार के फैसले को पलट दिया. अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में रथ यात्राएं निकाल सकती है. 

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अमित शाह को करनी थी रथयात्रा
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अमित शाह को करनी थी रथयात्रा
(फोटो: Facebook/Twitter)

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पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नो एंट्री पर अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को ममता बनर्जी सरकार के फैसले को पलट दिया. कोर्ट ने बीजेपी को राहत दी है. अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में तीन रथ यात्राएं निकाल सकती है.

पहले रद्द हुई थी रथयात्रा

इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रथयात्रा को रद्द कर दिया गया था. राज्य सरकार ने इस रथयात्रा की इजाजत नहीं दी थी, वहीं दिसंबर में होने वाली इस यात्रा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी रोक लगा दी थी. इसके बाद ममता सरकार को रिपोर्ट पेश करने का वक्त दिया गया.

ममता सरकार को फटकार

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ममता सरकार को भी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा, जब बीजेपी ने इस रथयात्रा के लिए प्रार्थना पत्र भेजा था तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? कोर्ट ने बीजेपी की इन रथयात्राओं को हरी झंडी देते हुए कहा कि इस दौरान कानून व्यवस्था को किसी भी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए.

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अरुण जेटली बरसे

कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी के पक्ष में आते ही वित्तमंत्री अरुण जेटली ममता सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने लगातार ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला. जेटली ने कहा, 'पश्चिम बंगाल बीजेपी को बधाई, हाईकोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया है'.

इसके बाद दूसरे ट्वीट में जेटली ने कहा, 'अब क्यूं ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता और विपक्षी पार्टियां चुप हैं, जब एक राजनैतिक पार्टी को पश्चिम बंगाल में प्रोग्राम करने से रोका गया. अगर कोई बीजेपी या एनडीए शासित प्रदेश किसी पार्टी के प्रोग्राम को रोकता तो इसे एक अघोषित आपतकाल कहा जाता है, लेकिन अब चुप्पी क्यों'.

क्या था मामला

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पार्टी प्रचार के लिए रथयात्राएं निकालने का फैसला लिया था. जिसके तहत कार्यक्रम की पूरी तैयारियां भी कर ली गई थीं. इसके लिए बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से इजाजत मांगी गई. लेकिन सरकार ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के आधार पर रथयात्रा को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद बीजेपी ने हाईकोर्ट में अपील की थी.

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