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ब्लू व्हेल गेम पर हाईकोर्ट ने गूगल, फेसबुक और सरकार से मांगा जवाब

कोर्ट ने कहा, गूगल और फेसबुक को जवाब देना होगा कि जानलेवा ब्लू व्हेल गेम को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं.

द क्विंट
भारत
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चेलेंज के नाम पर बच्चों को उकसाया जाता है
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चेलेंज के नाम पर बच्चों को उकसाया जाता है
(फोटो: द क्विंट)

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जानलेवा ऑनलाइन ब्लू व्हेल गेम को बैन करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, फेसबुक, याहू और केंद्र सरकार को शो कॉज नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस गेम को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी.

हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार से लेकर गूगल, याहू और फेसबुक को जवाब देना होगा कि इस जानलेवा गेम को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं.

केंद्र सरकार ने पहले ही इस गेम पर लगाई रोक

हालांकि केंद्र सरकार पहले ही इस गेम पर रोक लगा चुकी है. सरकार ने बच्चों पर इस गेम के साइड इफेक्ट की शिकायत के बाद रोक लगाते हुए प्रमुख सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह गेम डाउनलोड करने से जुड़े लिंक हटाने को कहा था.

वहीं इस मामले पर केंद्र सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट को बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत 11 अगस्त को ही फेसबुक, गूगल और याहू को नोटिस भेजा जा चुका है.

साथ ही सरकार उन्‍हें पहले ही ब्लू व्हेल चैलेंज गेम को डाउनलोड करने की सुविधा या इससे जुड़ा लिंक अपने प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने को कह चुकी है.

क्या है ब्लू व्हेल चैलेंज?

ये एक ऐसा चैलेंज है, जिसमें आपको ग्रुप एडमिन के दिए कई टास्क को पूरा करना होता है 50 दिनों के अंदर. शुरुआत में एक डरावनी पिक्चर देखने से शुरुआत होती है और आगे-आगे खेल खुद को चोट पहुंचाने तक बढ़ जाता है.

50वें दिन इस गेम में हिस्सा लेने वाले को अपनी जान लेने को कहा जाता है और फोटो या वीडियो के जरिए इस चैलेंज को पूरा करना होता है. ये एक जानलेवा गेम है.

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