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भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी वरवर राव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने वरवरा राव को मेडिकल आधार पर बेल दी है.
82 वर्षीय वरवर राव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार, 22 फरवरी को मेडिकल ग्राउंड पर 6 महीने की जमानत दी है.
जस्टिस एस एस शिंदे और मनीष पिटाले ने जमानत देते हुए आदेश दिया कि, जमानत के बाद वरवरा राव को मुंबई में ही रहना होगा और जांच के लिए उपस्थित होना होगा.
वरवर राव 82 वर्षीय वामपंथी कवि और लेखक हैं. जिन्हें भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया है. वरवर राव इससे पहले भी कुछ मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं.
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