इस बार का आम बजट आपको घर खरीदने में मदद कर सकता है, पर कार खरीदने में नहीं.
द क्विंट
भारत
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वित्त मंत्री अरुण जेटली. (फोटो: द क्विंट)
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अरुण जेटली के तीसरे आम बजट में आम आदमी के लिए काफी कुछ है — कुछ फायदेमंद है, कुछ उतना फायदेमंद नहीं है. यह आपको बचत करने और घर खरीदने में तो मदद करता है पर अगर बात कार खरीदने की हो, तो मुश्किलें भी खड़ी करता है.
घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं?
तो शायद आप सुकून की सांस ले सकते हैं.
अगर घर की कीमत 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो 35 लाख तक के लोन पर 50,000 तक की छूट और दी जाएगी.
4 महानगरों में 30 वर्गमीटर तक और गैर-महानगरीय शहरों में 60 वर्गमीटर तक के घर बनाने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मुनाफे पर 100 फीसदी छूट देने की घोषणा की गई है. इन प्रॉजेक्ट्स को स्वीकृति जून 2016 से मार्च 2019 के बीच मिली होनी चाहिए, साथ ही स्वीकृति के तीन साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए.
केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत 60 वर्गमीटर तक का मकान बनाने पर सेवा कर में छूट का भी प्रावधान है.
किराया देने वालों को राहत
सेक्शन 80 GG के तहत छूट का दायरा 24,000 प्रतिवर्ष से बढ़ा कर 60,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है.
छोटे करदाताओं को राहत
आयकर एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख सालाना आय वालों को कर में मिलने वाली छूट की सीमा 2,000 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई है.
बचत करने पर अधिक फायदा
नेशनल पेशंन स्कीम (NPS) के तहत की गई बचत का 40% तक हिस्सा यदि रिटायरमेंट के समय निकाला जाता है तो इस पर कोई कर नहीं लिया जाएगा.
पेंशन फंड और मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड, जिसमें EPF भी शामिल है, के मामले में भी 1 अप्रेल 2016 के बाद जमा की गई राशि का 40 फीसदी हिस्सा बिना कोई कर दिए निकाला जा सकता है.
सरकार देगी EPF
सरकार ने सभी नए कर्मचारियों को उनकी सेवा के पहले तीन सालों में 8.33 फीसदी EPF देने की घोषणा की है. इसके लिए 1000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है.
कार खरीदनी है तो ज्यादा हलकी करनी होगी जेब
लक्जरी सामानों और कारों पर 1 फीसदी टैक्स; छोटी कारों पर 1 फीसदी इन्फ्रा सेस, जबकि डीजल कारों पर 2.5 फीसदी टैक्स अलग से देना होगा.
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