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20 के बजाए 24 हफ्ते तक सुरक्षित गर्भपात को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्र सरकार आने वाले संसद सत्र में संशोधन बिल को पेश करेगी

क्विंट हिंदी
भारत
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कैबिनेट ने गर्भपात कानून में संशोधन को मंजूरी दी
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कैबिनेट ने गर्भपात कानून में संशोधन को मंजूरी दी
(फोटोः क्विंट हिंदी)

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केंद्रीय सरकार ने महिलाओं को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने सुरक्षित गर्भपात के लिए 20 हफ्तों की सीमा को बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार 29 जनवरी को इसकी मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट मीटिंग के बाद इस बारे में जानकारी दी.

जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) बिल 2020 को मंजूरी दे दी है. इस बिल से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 में संशोधन होगा और सुरक्षित गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 हफ्ते से बढ़कर 24 हफ्ते हो जाएगी.

इस फैसले के बारे में बोलते हुए जावड़ेकर ने कहा कि इससे रेप सर्वाइवर और नाबालिग लड़कियों को मदद मिलेगी. संशोधन विधेयक आने वाले संसद सत्र में पेश किया जाएगा.

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Published: 29 Jan 2020,02:00 PM IST

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